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ओलम्पिक को देखते हुए, बत्रा की कोशिश मान्यता विवाद खत्म करने की
नई दिल्ली । भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) की मान्यताओं से संबंधित मुद्दे खेल मंत्रालय के साथ मिलकर अगले एक-दो सप्ताह में सुलझा लिए जाएंगे। बत्रा ने एक बयान में कहा, "मैं खेल मंत्रालय में संबंधित लोगों के संपर्क मे हूं।ओलम्पिक-2021 को ध्यान में रखते हुए, और सब कुछ सही रहा तो, मुझे उम्मीद है कि यह सभी मुद्दे अगले दो-तीन सप्ताह में सुलक्षा लिए जाएंगे।"
खेल मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर 54 एनएसएफ की मान्यता को रद्द कर दिया है।
खेल मंत्रालय के उप सचिव एसपीएस तोमर ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के महानिदेशक संदीप प्रधान को पत्र में लिखा, "मैं 2-06-2020 को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र का जिक्र करूंगा जिसमें राष्ट्रीय खेल महासंघ को 2020 तक के लिए मान्यता दी गई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 24.06.2020 को दिए गए आदेश के मुताबिक, मंत्रालय द्वारा 2.06.2020 को दिया गया आदेश जिसमें 54 एनएसएफ को मान्यता दी गई थी, वो वापस लिया जाता है।"
उच्च न्यायालय ने 11 मई को मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह 54 महासंघों को दी गई अस्थायी मान्यता को वापस ले। अदालत ने कहा है कि मंत्रालय ने इस साल सात फरवरी को दिए गए आदेश को पालन नहीं किया।
उस आदेश के मुताबिक, मंत्रालय और आईओए को एनएसएफ से संबंधित कोई भी फैसला लेने के से पहले अदालत को सूचित करना था। (आईएएनएस)
खेल मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर 54 एनएसएफ की मान्यता को रद्द कर दिया है।
खेल मंत्रालय के उप सचिव एसपीएस तोमर ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के महानिदेशक संदीप प्रधान को पत्र में लिखा, "मैं 2-06-2020 को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र का जिक्र करूंगा जिसमें राष्ट्रीय खेल महासंघ को 2020 तक के लिए मान्यता दी गई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 24.06.2020 को दिए गए आदेश के मुताबिक, मंत्रालय द्वारा 2.06.2020 को दिया गया आदेश जिसमें 54 एनएसएफ को मान्यता दी गई थी, वो वापस लिया जाता है।"
उच्च न्यायालय ने 11 मई को मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह 54 महासंघों को दी गई अस्थायी मान्यता को वापस ले। अदालत ने कहा है कि मंत्रालय ने इस साल सात फरवरी को दिए गए आदेश को पालन नहीं किया।
उस आदेश के मुताबिक, मंत्रालय और आईओए को एनएसएफ से संबंधित कोई भी फैसला लेने के से पहले अदालत को सूचित करना था। (आईएएनएस)
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