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चेक बाउंस मामले में शमी को समन, 15 जनवरी तक होना होगा पेश
कोलकाता। यहां की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी को 15 जनवरी तक पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने शमी को उनकी पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर किए गए चेक बाउंस मामले में यह आदेश दिए हैं। अगर शमी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है।
हसीन जहां ने शमी के ऊपर द नेगोशिएबल इस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज कराया जिसके तहत उनका आरोप है कि शमी ने उनको मासिक खर्च के लिए दिए गए चेक का भुगतान रोक दिया था। हसीन जहां ने शमी के ऊपर विवाहेतर संबंध रखने, घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं।
शमी के वकील एसके सलीम रहमान ने आईएएनएस से कहा, शमी को कोलकाता की मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में पेश होने को कहा गया है। अदालत ने कहा है कि शमी को या तो खुद पेश होना होगा या उनके वकील शमी की तरफ से हाजिर हो सकते हैं। शमी ने अपनी तरफ से वकील को भेजने का फैसला किया।
हसीन जहां ने शमी के ऊपर द नेगोशिएबल इस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज कराया जिसके तहत उनका आरोप है कि शमी ने उनको मासिक खर्च के लिए दिए गए चेक का भुगतान रोक दिया था। हसीन जहां ने शमी के ऊपर विवाहेतर संबंध रखने, घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं।
शमी के वकील एसके सलीम रहमान ने आईएएनएस से कहा, शमी को कोलकाता की मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में पेश होने को कहा गया है। अदालत ने कहा है कि शमी को या तो खुद पेश होना होगा या उनके वकील शमी की तरफ से हाजिर हो सकते हैं। शमी ने अपनी तरफ से वकील को भेजने का फैसला किया।
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