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दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की मान्यता बरकरार रखी
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ (आईएबीएफ) को अपने नाम में भारत या भारतीय शब्द का उपयोग करने से मना करने का आदेश देकर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) को मुक्केबाजी के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में कायम रखा है।
बीएफआई ने अपनी याचिका में आईएबीएफ पर भारत या उससे बनने वाले शब्दों जैसे भारतीय का उपयोग करने से स्थायी रोक लगाने की मांग की थी। मुक्केबाजी की राष्ट्रीय महासंघ होने का दावा करते हुए बीएफआई ने अदालत से आईएबीएफ को अपने आपको मुक्केबाजी के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में पेश करने से रोकने के लिए कहा था।
आईएबीएफ पहली सब-जूनियर इंटर जोनल पुरुष और महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2018-19 का आयोजन करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए उसने मुक्केबाजों से फीस भी ले ली है। ऐसे में बीएफआई के पास केवल कानून का ही सहारा लेने और अदालत का दरवाजा ही खटखटाने का विकल्प बचा था।
बीएफआई ने अपनी याचिका में आईएबीएफ पर भारत या उससे बनने वाले शब्दों जैसे भारतीय का उपयोग करने से स्थायी रोक लगाने की मांग की थी। मुक्केबाजी की राष्ट्रीय महासंघ होने का दावा करते हुए बीएफआई ने अदालत से आईएबीएफ को अपने आपको मुक्केबाजी के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में पेश करने से रोकने के लिए कहा था।
आईएबीएफ पहली सब-जूनियर इंटर जोनल पुरुष और महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2018-19 का आयोजन करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए उसने मुक्केबाजों से फीस भी ले ली है। ऐसे में बीएफआई के पास केवल कानून का ही सहारा लेने और अदालत का दरवाजा ही खटखटाने का विकल्प बचा था।
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