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UP : शख्स ने दुष्कर्म के बाद लड़की को जहर दिया, खुद भी खाया
कानपुर। कानपुर में एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने 17 वर्षीय एक लड़की को कथित रूप से दुष्कर्म का शिकार बनाने के बाद उसे जहर दे दिया और फिर खुद भी जहर खा लिया। पीड़ित और आरोपी दोनों को अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
खबर के मुताबिक, यह घटना शनिवार शाम कानपुर देहात जिले के अकबरपुर कोतवाली थाने के तहत एक गांव में हुई और लड़की के पिता ने बाद में मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।
लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि योगेंद्र ने बंदूक की नोक पर उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जब वह गांव के बाहरी इलाके में खेतों में शौच के लिए गई थी।
दुष्कर्म करने के बाद, उसने कथित रूप से लड़की को जहर दिया और बाद में, उसने खुद भी जहर खा लिया।
इस बीच, कुछ स्थानीय लोगों ने लड़की और योगेंद्र के मुंह से झाग निकलते देखा और पुलिस को सूचित किया। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया।
अकबरपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर आमोद कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों लंबे अरसे से रिश्ते में थे। हालांकि, उनके परिवार वाले उनके रिश्ते के पक्ष में नहीं थे।
लड़की के पिता की शिकायत पर, 376 (दुष्कर्म), 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से नुकसान पहुंचाना) और पोस्को अधिनियम सहित आईपीसी की प्रासंगिक संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस, हालांकि, दोनों के आत्महत्या करने के प्रयास के कोण से भी मामले की जांच कर रही है।
--आईएएनएस
खबर के मुताबिक, यह घटना शनिवार शाम कानपुर देहात जिले के अकबरपुर कोतवाली थाने के तहत एक गांव में हुई और लड़की के पिता ने बाद में मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।
लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि योगेंद्र ने बंदूक की नोक पर उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जब वह गांव के बाहरी इलाके में खेतों में शौच के लिए गई थी।
दुष्कर्म करने के बाद, उसने कथित रूप से लड़की को जहर दिया और बाद में, उसने खुद भी जहर खा लिया।
इस बीच, कुछ स्थानीय लोगों ने लड़की और योगेंद्र के मुंह से झाग निकलते देखा और पुलिस को सूचित किया। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया।
अकबरपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर आमोद कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों लंबे अरसे से रिश्ते में थे। हालांकि, उनके परिवार वाले उनके रिश्ते के पक्ष में नहीं थे।
लड़की के पिता की शिकायत पर, 376 (दुष्कर्म), 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से नुकसान पहुंचाना) और पोस्को अधिनियम सहित आईपीसी की प्रासंगिक संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस, हालांकि, दोनों के आत्महत्या करने के प्रयास के कोण से भी मामले की जांच कर रही है।
--आईएएनएस
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