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फोन पर तलाक देने के बाद पति ने बनाया दबाव, भाई से करो हलाला
मुजफ्फरनगर। तीन तलाक और हलाला के खिलाफ भले केंद्र सरकार ने कानून बनाकर सजा का प्रावधान कर दिया हो, लेकिन अब भी देश में इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। देश के कई इलाकों में इस कानून बनने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम महिला को ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है।
महिला ने उसे दिए गए ट्रिपल तलाक के बारे में आपबीती बताई। ट्रिपल तलाक की पीडि़ता नुसरत जहां ने कहा, मेरे पति ने मुझे वीडियो कॉल के जरिए ट्रिपल तलाक दिया। लौटने के बाद मेरे पति ने मेरा यौन शोषण किया और मुझसे कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ से हलाला करो। मैंने इनकार कर दिया। महिला ने बताया कि पुलिस मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। मैं न्याय चाहती हूं।
शरिया के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बीवी को तीन बार तलाक तलाक तलाक बोला हो और उसके बाद वो दोनों अलग हो गए हों लेकिन बाद में अगर पति को अपने फैसले पर पछतावा होता है और वो अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता है तो वो बिना ‘हलाला’ के शादी नहीं कर सकता। ‘हलाला’ के लिए पत्नी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होगी और न सिर्फ शादी करनी होगी बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति औरत को तलाक दे देगा उसके बाद ही वो अपने पहले पति से निकाह कर सकती है।
बता दे, पिछले दिनों तीन तलाक पर अध्यादेश लाकर सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह बिल राज्यसभा में अटका हुआ है। अगर सरकार के इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को छह महीने की फौरी राहत मिली है। यह अध्यादेश छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
महिला ने उसे दिए गए ट्रिपल तलाक के बारे में आपबीती बताई। ट्रिपल तलाक की पीडि़ता नुसरत जहां ने कहा, मेरे पति ने मुझे वीडियो कॉल के जरिए ट्रिपल तलाक दिया। लौटने के बाद मेरे पति ने मेरा यौन शोषण किया और मुझसे कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ से हलाला करो। मैंने इनकार कर दिया। महिला ने बताया कि पुलिस मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। मैं न्याय चाहती हूं।
शरिया के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बीवी को तीन बार तलाक तलाक तलाक बोला हो और उसके बाद वो दोनों अलग हो गए हों लेकिन बाद में अगर पति को अपने फैसले पर पछतावा होता है और वो अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता है तो वो बिना ‘हलाला’ के शादी नहीं कर सकता। ‘हलाला’ के लिए पत्नी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होगी और न सिर्फ शादी करनी होगी बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति औरत को तलाक दे देगा उसके बाद ही वो अपने पहले पति से निकाह कर सकती है।
बता दे, पिछले दिनों तीन तलाक पर अध्यादेश लाकर सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह बिल राज्यसभा में अटका हुआ है। अगर सरकार के इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को छह महीने की फौरी राहत मिली है। यह अध्यादेश छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
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