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मद्रास उच्च न्यायालय ने टिकटॉक से प्रतिबंध हटाया, लेकिन ये शर्त रखी सामने?
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को चीनी कंपनी बाइटडांस की स्वामित्व वाला मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक से कुछ शर्तो के साथ प्रतिबंध हटा लिया।
अधिवक्ता मुथुकुमार द्वारा दायर मुकदमे में फैसला देते हुए पीठ ने ऐप से अंतरिम प्रतिबंध इस शर्त पर हटा लिया कि ऐप पर अश्लील वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि ऐसा किए जाने पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
टिकटॉक ने एक बयान में कहा, "हम इस फैसले से खुश हैं और हमारा मानना है कि इसका स्वागत भारत में हमारे बढ़ते समुदाय के द्वारा भी किया जाएगा, जो टिकटॉक का उपयोग अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन के लिए करता है।"
इससे पहले इसी महीने उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता मुथुकुमार द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को भारत में ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था और मीडिया को ऐप का उपयोग करके लिए गए वीडियो को प्रसारित करने से मना कर दिया था।
--आईएएनएस
अधिवक्ता मुथुकुमार द्वारा दायर मुकदमे में फैसला देते हुए पीठ ने ऐप से अंतरिम प्रतिबंध इस शर्त पर हटा लिया कि ऐप पर अश्लील वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि ऐसा किए जाने पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
टिकटॉक ने एक बयान में कहा, "हम इस फैसले से खुश हैं और हमारा मानना है कि इसका स्वागत भारत में हमारे बढ़ते समुदाय के द्वारा भी किया जाएगा, जो टिकटॉक का उपयोग अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन के लिए करता है।"
इससे पहले इसी महीने उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता मुथुकुमार द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को भारत में ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था और मीडिया को ऐप का उपयोग करके लिए गए वीडियो को प्रसारित करने से मना कर दिया था।
--आईएएनएस
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