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Hyderabad Encounter Case : अदालत ने दुष्कर्म आरोपियों के शव 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने के दिए निर्देश
हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन चार आरोपियों के शवों को शुक्रवार तक सुरक्षित रखें जो पिछले सप्ताह शादनगर शहर के पास महिला पशु चिकित्सक के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की जांच के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए थे। अदालत ने सोमवार को दो याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें छह दिसंबर को हुई घटना की व्यापक जांच की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश आर. एस. चौहान की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने जानना चाहा कि पुलिस ने उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया है या नहीं। अदालत यह भी चाहती है कि सरकार इसके पर्याप्त सबूत भी पेश करे।
याचिकाकर्ताओं के एक वकील ने संवाददाताओं को बताया कि महाधिवक्ता बी. एस. प्रसाद ने पीठ को बताया कि ऐसी ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाए क्योंकि बुधवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई होनी है।
मुख्य न्यायाधीश आर. एस. चौहान की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने जानना चाहा कि पुलिस ने उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया है या नहीं। अदालत यह भी चाहती है कि सरकार इसके पर्याप्त सबूत भी पेश करे।
याचिकाकर्ताओं के एक वकील ने संवाददाताओं को बताया कि महाधिवक्ता बी. एस. प्रसाद ने पीठ को बताया कि ऐसी ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाए क्योंकि बुधवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई होनी है।
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