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वोटरों को दी जाने वाली सहूलतों सम्बन्धी मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब ने दिशा-निर्देश जारी

khaskhabar.com : गुरुवार, 16 मई 2019 5:39 PM (IST)
वोटरों को दी जाने वाली सहूलतों सम्बन्धी मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब ने दिशा-निर्देश जारी
चंडीगढ़। मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस.करुना राजू द्वारा पंजाब राज्य के समूह जिला चुनाव अधिकारी -कम -रिटर्निंग अफसरों को वोटों वाले दिन (19 मई, 2019 दिन रविवार) वोटरों को दी जाने वाली सहूलतों सम्बन्धी भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों को यथावत लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।

भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वोटरों की सुविधा के लिए पीने वाले पानी, बैठने के लिए कुर्सियों, टैंट का प्रबंध, मैडीकल किट, पंखें लगाने के लिए बिजली का प्रबंध, हेल्प डैस्क, संकेतक चिन्ह, शौचालय, वालंटियर, वोटरों के साथ आने वाले छोटे बच्चों के लिए क्रेच और अटेंडेंट, वोटर लाईन का प्रबंध और वोटरों की सुविधा के लिए पोस्टर जरूरत के अनुसार लगवाए जाने हैं।

इसके इलावा पी.डबल्यू.डी. (पीपल विद् डिसेबलटी) वोटरों के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए हिदायत की गई है जिसके अंतर्गत उनको वोटर हैल्पलाइन नं. 1950 की सुविधा, वोट डालने के लिए जाने और वापिस घर आने के लिए गाड़ी की सुविधा, व्हील चेयर, पोलिंग बूथ जिस इमारत में स्थापित है, उसमें जाने के लिए रैंप की सुविधा, वोट बूथ तक जाने के लिए सहायक के तौर पर वालंटियर, बिना लाईन में लगे वोट डालने की सुविधा, ब्रेल भाषा में ई.वी.एम. और संकेतक भाषा पोस्टर की सुविधा दी गई है।

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