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अनियमितता पाये जाने पर दुकान का लाइसेंस निलम्बित
जोधपुर । जिले में फर्म मैसर्स बजाज मेडिकल स्टोर, यू.आई.टी. दुकान नम्बर 54 मेडिकल काॅलेज के पास का औषधि नियंत्रण संगठन के निरीक्षण दौरान डाॅक्टर द्वारा पर्ची पर लिखी दवा के स्थान पर अन्य दवाई दिये जाने तथा पाई गई अन्य अनियमितताओं के आधार पर विभाग ने कार्यवाही करते हुए फर्म का लाईसेंस 1 माह के लिए निलम्बित किया।
औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि उक्त फर्म का निरीक्षण शिकायत के आधार पर दिनांक 22.05.2019 को विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा मरीज को डाॅक्टर द्वारा पर्ची पर लिखी दवा टेबलेट टोरगेट 40एमजी जिसमें टोरसीमाइड दवा होती है के स्थान पर टेबलेट टारगिट 40 एम.जी जिसमें टेलमीसारटन दवा होती है, का दिया जाना पाया गया तथा फर्म द्वारा टेबलेट EDi-Fe का बिना क्रय बिल के विक्रय किया जाना पाया गया।
निरीक्षण दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थिति पाये जाने पर तथा उनकी अनुपस्थिति में शेड्यूल-एच औषधि फेनिटाल 50 का बेचान फर्म मालिक द्वारा स्वयं ही किया जाना पाया गया। विभिन्न विक्रय बिलो की कार्बन काॅपी का संधारण नहीं किया जाना पाया गया तथा कुछ बिलों में डाॅक्टर के नाम के स्थान पर अस्पताल का नाम लिखा जाना व दवाई बेचना पाया गया।
उक्त अनियमितताओं के आधार पर फर्म को विभाग की ओर से कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। फर्म द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
अतः फर्म द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(a) (VI)] 18(c)] तथा नियमावली 1945 के नियम 65( 2,3,4,9 (a), 11) का उल्लधंन प्रमाणित होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, जोधपुर द्वारा नियम 66(1) के तहत उक्त फर्म का लाइसेंस एक माह के लिए दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 31.07.2019 तक निलम्बित किया गया।
औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि उक्त फर्म का निरीक्षण शिकायत के आधार पर दिनांक 22.05.2019 को विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा मरीज को डाॅक्टर द्वारा पर्ची पर लिखी दवा टेबलेट टोरगेट 40एमजी जिसमें टोरसीमाइड दवा होती है के स्थान पर टेबलेट टारगिट 40 एम.जी जिसमें टेलमीसारटन दवा होती है, का दिया जाना पाया गया तथा फर्म द्वारा टेबलेट EDi-Fe का बिना क्रय बिल के विक्रय किया जाना पाया गया।
निरीक्षण दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थिति पाये जाने पर तथा उनकी अनुपस्थिति में शेड्यूल-एच औषधि फेनिटाल 50 का बेचान फर्म मालिक द्वारा स्वयं ही किया जाना पाया गया। विभिन्न विक्रय बिलो की कार्बन काॅपी का संधारण नहीं किया जाना पाया गया तथा कुछ बिलों में डाॅक्टर के नाम के स्थान पर अस्पताल का नाम लिखा जाना व दवाई बेचना पाया गया।
उक्त अनियमितताओं के आधार पर फर्म को विभाग की ओर से कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। फर्म द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
अतः फर्म द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(a) (VI)] 18(c)] तथा नियमावली 1945 के नियम 65( 2,3,4,9 (a), 11) का उल्लधंन प्रमाणित होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, जोधपुर द्वारा नियम 66(1) के तहत उक्त फर्म का लाइसेंस एक माह के लिए दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 31.07.2019 तक निलम्बित किया गया।
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