Supreme Court said, Allahabad High Court decision to give land to Sunni Waqf Board, Nirmohi Akhara is wrong-m.khaskhabar.com
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा,सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा को जमीन देने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला गलत

khaskhabar.com : शनिवार, 09 नवम्बर 2019 12:06 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा को जमीन देने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला गलत
अयोध्या/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा को जमीन देने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला गलत था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में विवादित भूमि पर फैसला सुनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिन्दुओं को चबूतरे पर पूजा करने से रोकने पर वे बाहर ही पूजा करने लग गए थे। कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर माना है कि मस्जिद के नीचे जो खुदाई की गई थी वह इस्लामिक के अनुसार रचना नहीं थी। विवादित ढांचे में पुराने पत्थरों को प्रयोग किया गया।

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