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सुप्रीम कोर्ट ने दिया सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, विधायकी रद्द करने के खिलाफ याचिका पर स्टे नहीं
लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आज समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम की याचिका पर CJI जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता काजिम अली खान को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 मार्च को करेगा।
आपकाे बताते जाए कि अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार देते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रदद् कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए योग्यता से कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। CJI एस ए बोबडे ने खान के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि ऐसे मामलों में इतना अधीर नहीं होना चाहिए। संभावना है कि ऐसा हुआ होगा और हाई कोर्ट का आदेश सबूतों पर आधार पर है। आपने संदेह जताया है तो हम जांच करेंगे । इसके बाद भी अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं मिली है।
आपकाे बताते जाए कि अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार देते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रदद् कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए योग्यता से कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। CJI एस ए बोबडे ने खान के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि ऐसे मामलों में इतना अधीर नहीं होना चाहिए। संभावना है कि ऐसा हुआ होगा और हाई कोर्ट का आदेश सबूतों पर आधार पर है। आपने संदेह जताया है तो हम जांच करेंगे । इसके बाद भी अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं मिली है।
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