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सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव से कहा बंगला खाली करने को, लगाया जुर्माना
नई दिल्ली/पटना। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सरकारी आवास खाली करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी को विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने को कहा।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए तेजस्वी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तेजस्वी फिलहाल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।
अदालत ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रहने के लिए बना सरकारी आवास खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली तेजस्वी की याचिका को खारिज कर दिया था। तेजस्वी को बिहार के उपमुख्यमंत्री के तौर पर बंगला दिया गया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इसे खाली करने का नोटिस दिया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए तेजस्वी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तेजस्वी फिलहाल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।
अदालत ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रहने के लिए बना सरकारी आवास खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली तेजस्वी की याचिका को खारिज कर दिया था। तेजस्वी को बिहार के उपमुख्यमंत्री के तौर पर बंगला दिया गया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इसे खाली करने का नोटिस दिया था।
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