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महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए सख्ती, यहां पढ़ें
मुंबई । महाराष्ट्र सरकार ने
शुक्रवार की देर रात निषेधाज्ञा लागू करते हुए शनिवार से रात 9 बजे से सुबह
6 बजे तक पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा, सरकार ने खुले या बंद स्थानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर
विभिन्न प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर को उनकी क्षमता के केवल 50 प्रतिशत पर संचालित करने की अनुमति होगी।
सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आयोजनों के लिए बंद स्थानों में 100 से अधिक लोगों और ऐसे खुले स्थानों में क्षमता के 250 व्यक्तियों या 25 प्रतिशत, की अनुमति दी जाएगी।
अन्य भीड़-भाड़ वाले आयोजनों जैसे खेल के लिए दर्शकों के बैठने की 25 प्रतिशत क्षमता की अनुमति होगी।
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्थिति के आधार पर इन प्रतिबंधों को और भी सख्त बनाने का अधिकार होगा।
--आईएएनएस
रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर को उनकी क्षमता के केवल 50 प्रतिशत पर संचालित करने की अनुमति होगी।
सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आयोजनों के लिए बंद स्थानों में 100 से अधिक लोगों और ऐसे खुले स्थानों में क्षमता के 250 व्यक्तियों या 25 प्रतिशत, की अनुमति दी जाएगी।
अन्य भीड़-भाड़ वाले आयोजनों जैसे खेल के लिए दर्शकों के बैठने की 25 प्रतिशत क्षमता की अनुमति होगी।
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्थिति के आधार पर इन प्रतिबंधों को और भी सख्त बनाने का अधिकार होगा।
--आईएएनएस
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