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राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित
चंडीगढ़। लोकसभा आम चुनाव 2019 में आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन सामग्री को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपवाने या प्रसारण के लिए देने से पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी) से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है। विज्ञापन में सांप्रदायिक, गैरकानूनी, जाति, भाषा और राष्ट्र विरोधी कोई सामग्री का प्रयोग न किया जाए, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निवार्चन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है।
डॉ. इन्द्रजीत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर की अध्यक्षता में भी एमसीएमसी का गठन किया गया है, जहां पर स्थानीय उम्मीदवार विज्ञापन सर्टिफिकेशन हेतु आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि जिला व राज्य स्तर पर गठित कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट उम्मीदवार या राजनैतिक दल दोनों कमेटियों के निर्णय के विरुद्ध हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एपीलेट कमेटी के पास 48 घंटे के अंदर-अंदर अपील कर सकते हैं। किसी कारणवश उम्मीदवार या राजनैतिक दल राज्य स्तरीय एपीलेट कमेटी के निर्णय से भी सहमत नहीं है तो वे भारत निर्वाचन आयोग में 48 घंटे के भीतर अपील कर सकते हैं और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार या राजनैतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण करवाने हेतू एमसीएमसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रुप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो कॉपी के साथ सत्यापित ट्रांसस्क्रिप्ट कॉपी देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी बल्क एसमएमएस/वॉयस मैसेज पर भी निगरानी रखेगी ताकि चुनाव के दौरान इस माध्यम के द्वारा आपत्तिजनक सामग्री का प्रचार न किया जा सके। बलक एसएमएस/वॉयस मैसेज भेजने के लिए भी एमसीएमसी सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और हर उम्मीदवार को विज्ञापन के प्रसारण हेतु एमसीएमसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रसारण से 3 दिन पहले आवेदन करना होगा। इसके अलावा, अन्य संस्था/संगठन को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रसारण से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन सामग्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण के लिए दी जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान को यह चैक करना अनिवार्य होगा कि उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी द्वारा विज्ञापन के प्रसारण का प्रमाण पत्र एम.सी.एम.सी से प्राप्त किया गया हो। उन्होंने बताया कि यह एम.सी.एम.सी केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बनी हुई है और उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों कि लिए यह शर्त नहीं है कि वह केवल हरियाणा की एम.सी.एम.सी से ही सर्टिफिकेट प्राप्त करें। उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियां जिनका मुख्यालय दिल्ली में है वे दिल्ली में स्थित एम.सी.एम.सी से भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं जो हरियाणा में भी मान्य होंगे।
डॉ. इन्द्रजीत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर की अध्यक्षता में भी एमसीएमसी का गठन किया गया है, जहां पर स्थानीय उम्मीदवार विज्ञापन सर्टिफिकेशन हेतु आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि जिला व राज्य स्तर पर गठित कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट उम्मीदवार या राजनैतिक दल दोनों कमेटियों के निर्णय के विरुद्ध हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एपीलेट कमेटी के पास 48 घंटे के अंदर-अंदर अपील कर सकते हैं। किसी कारणवश उम्मीदवार या राजनैतिक दल राज्य स्तरीय एपीलेट कमेटी के निर्णय से भी सहमत नहीं है तो वे भारत निर्वाचन आयोग में 48 घंटे के भीतर अपील कर सकते हैं और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार या राजनैतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण करवाने हेतू एमसीएमसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रुप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो कॉपी के साथ सत्यापित ट्रांसस्क्रिप्ट कॉपी देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी बल्क एसमएमएस/वॉयस मैसेज पर भी निगरानी रखेगी ताकि चुनाव के दौरान इस माध्यम के द्वारा आपत्तिजनक सामग्री का प्रचार न किया जा सके। बलक एसएमएस/वॉयस मैसेज भेजने के लिए भी एमसीएमसी सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और हर उम्मीदवार को विज्ञापन के प्रसारण हेतु एमसीएमसी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रसारण से 3 दिन पहले आवेदन करना होगा। इसके अलावा, अन्य संस्था/संगठन को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रसारण से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन सामग्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण के लिए दी जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान को यह चैक करना अनिवार्य होगा कि उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी द्वारा विज्ञापन के प्रसारण का प्रमाण पत्र एम.सी.एम.सी से प्राप्त किया गया हो। उन्होंने बताया कि यह एम.सी.एम.सी केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बनी हुई है और उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों कि लिए यह शर्त नहीं है कि वह केवल हरियाणा की एम.सी.एम.सी से ही सर्टिफिकेट प्राप्त करें। उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियां जिनका मुख्यालय दिल्ली में है वे दिल्ली में स्थित एम.सी.एम.सी से भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं जो हरियाणा में भी मान्य होंगे।
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