State eligibility test will be given, which employee, read here-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Mar 29, 2024 12:33 pm
Location
Advertisement

राज्य पात्रता टेस्ट देना होगा, किस कर्मचारी को, यहां पढ़ें

khaskhabar.com : शनिवार, 17 नवम्बर 2018 6:40 PM (IST)
राज्य पात्रता टेस्ट देना होगा, किस कर्मचारी को, यहां पढ़ें
चण्डीगढ़ । हरियाणा सरकार ने कार्यरत लिपिकों और जो लिपिक के पद पर पदोन्नत होना चाहते हैं या सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त हुए हैं, उन्हें कम्प्यूटर एप्रीशिएशन और एप्लीकेशन में राज्य पात्रता टेस्ट (एसईटीसी) देना होगा।
इस सम्बंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान कार्यरत लिपिकों और जो लिपिक के पद पर पदोन्नत होना चाहते हैं या सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त हुए हैं, को दोनो पार्ट-1 (नोलज टेस्ट) और पार्ट-2 (टाईपिंग टेस्ट) उतीर्ण करना होगा।
प्रवक्ता ने लिपिक की परिभाषा में क्लर्क-कम-कम्प्यूटर ऑप्रेटर, ऑफिस एसोसिएट, क्लर्क-कम-डाटा एंट्री ऑप्रेटर, स्टेनो टाईपिस्ट, डाटा एंट्री ऑप्रेटर और क्लर्क-कम-टाईपिस्ट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एसईटीसी टेस्ट सभी क्लर्कों को उतीर्ण करना होगा, चाहे वह किसी भी माध्यम से नियुक्त हुए हों और उनको 31 मई, 2019 से पहले यह टेस्ट उतीर्ण करना होगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई क्लर्क एसईटीसी पार्ट-1 टेस्ट में छूट चाहता है तो उसके पास अधिकृत एजेन्सी जैसे कि हारट्रोन, एचकेसीएल और एनआईईएलआईटी इत्यादि से आवश्यक कम्प्यूटर नॉलेज का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि कोई क्लर्क इन एजेसिंयों से प्रमाण पत्र लेता है तो ऐसे उम्मीदवार अपने संबंधित विभाग से प्रतिपूर्ति या अधिकतम 3500 रुपए हो सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी क्लर्कों को हिन्दी या अंग्रेजी में से एक भाषा में यह टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा। उन्होंने बताया कि पार्ट-1 व 2 को उत्तीर्ण न करने वाले क्लर्क को आगामी वेतन वृद्घि व पदोन्नति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया इस टेस्ट के लिए जल्द ही एसईटीसी-2018 नियमों को तैयार करके जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar Haryana Facebook Page:
Advertisement
Advertisement