Special campaign on 22nd and 23rd September for amendment of photo voter lists-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Apr 20, 2024 6:41 pm
Location
Advertisement

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए 22 व 23 को विशेष अभियान

khaskhabar.com : गुरुवार, 20 सितम्बर 2018 4:21 PM (IST)
फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए 22 व 23 को विशेष अभियान
पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए 22 व 23 सितंबर को अवकाश वाले दिनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन दिनों में जिला के सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ लैवल अधिकारी नये वोट बनवाने के साथ-साथ मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम व पते के संशोधन तथा मतदाता सूचियों के नाम हटवाने के मामले पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि विशेष अभियान के तहत बूथ लैवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं के वोट बनाने का कार्य किया जा रहा है। उस कार्य को भी अधिकारियों द्वारा चैक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अकसर बीएलओ के न बैठने की भी शिकायत मिलती है इसलिए इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ विशेष अभियान के तहत ही नहीं मतदान केन्द्रों पर भी उपस्थित रहकर इस कार्य को करें।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का संशोधन एक जनवरी 2019 को अर्हता तिथि मानकर किया गया है, जिसके तहत जो नागरिक एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष का हो जाएगा, वह भी अपनी वोट बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नाम शामिल करवाने के लिए अपने नजदीकी मतदान केन्द्र के बूथ लैवल अधिकारी से फार्म नंबर 6 लेकर उसके साथ जन्म प्रमाण पत्र, निवास स्थान प्रमाण पत्र, दो रंगीन फोटो प्रस्तुत करनी होंगी। इसी प्रकार जो मतदाता स्थान छोड़ कर चले गए हैं अथवा मृत्यु हो गई है, ऐसे मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए फार्म नंबर 7 भरकर बूथ लैवल अधिकारी को उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसी प्रकार शुद्धिकरण करवाने के लिए फार्म नंबर 8 भरकर दे सकते हैं। यह फार्म 31 अक्तूबर तक बूथ लैवल अधिकारी को दिये जा सकते हैं। उन्होंने पात्र व्यक्तियों के अपील करते हुए कहा कि वे इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar Haryana Facebook Page:
Advertisement
Advertisement