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जानलेवा हमले के आरोप में तीन को आजीवन कारावास की सजा
सवाई माधोपुर। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकरण ने जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकरण ने इस मामले में तीन आरोपी रामलखन, श्यामलाल, राधारमण को धारा 307 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि जानलेवा हमले का यह मामला वर्ष 2010 में खंडार उपखंड के गांव छारेटा बहरावंडा कलां थाना इलाके में हुआ था।
न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकरण ने इस मामले में तीन आरोपी रामलखन, श्यामलाल, राधारमण को धारा 307 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि जानलेवा हमले का यह मामला वर्ष 2010 में खंडार उपखंड के गांव छारेटा बहरावंडा कलां थाना इलाके में हुआ था।
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