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सामूहिक रेप के दोषियों को आजीवन कारावास
सवाई माधोपुर। सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें एक आरोपी टीकाराम को 20 साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए का अर्थ दंड तो दूसरे आरोपी जितेंद्र यादव को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है। दोनों ही अपराधियों द्वारा जुर्माना अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण सवाई माधोपुर ने आरोपियों को सजा सुनाई।
आपको बता दें कि सूरवाल थाना क्षेत्र के अडूडी गांव में 21 फरवरी 2016 को दो आरोपियों ने एक लड़की से दुष्कर्म किया। आरोप है कि दोनों ने दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया और करीब 3 माह तक लड़की को डरा-धमका कर ब्लैकमेल किया। दुष्कर्म पीड़िता अपने खेत पर घटना के समय रखवाली कर रही थी तभी दोनों आरोपी पीड़िता को अकेली देख दोनों ने पास ही खेत पर बनी झोपड़ी में ले गए और दुष्कर्म किया। इस मामले का खुलासा पीड़िता के गर्भवती होने के बाद हुआ।
आपको बता दें कि सूरवाल थाना क्षेत्र के अडूडी गांव में 21 फरवरी 2016 को दो आरोपियों ने एक लड़की से दुष्कर्म किया। आरोप है कि दोनों ने दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया और करीब 3 माह तक लड़की को डरा-धमका कर ब्लैकमेल किया। दुष्कर्म पीड़िता अपने खेत पर घटना के समय रखवाली कर रही थी तभी दोनों आरोपी पीड़िता को अकेली देख दोनों ने पास ही खेत पर बनी झोपड़ी में ले गए और दुष्कर्म किया। इस मामले का खुलासा पीड़िता के गर्भवती होने के बाद हुआ।
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