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तेजाब प्रकरण में 5 आरोपियों को 10-10 साल का कठोर करावास, 4 बरी
सवाई माधोपुर। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति ने तेजाब प्रकरण में 5 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कठोर करावास के साथ अर्थ दंड से भी दंडित किया है। संदेह का लाभ मिलने से कोर्ट ने प्रकरण में आरोपी चार जनों को बरी कर दिया।
मामला 2009 का है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आरोपियों ने पैसे के लेन-देन को लेकर चांदमल के ऊपर एसिड डाल दिया था। आरोपियों ने चांदमल पर धारधार हथियारों से भी हमला कर दिया था। प्रकरण में 9 को आरोपी बनाया गया था। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति प्रकरण ने सुनवाई करते हुए 5 को 10-10 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई और 4 को बरी कर दिया।
मामला 2009 का है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आरोपियों ने पैसे के लेन-देन को लेकर चांदमल के ऊपर एसिड डाल दिया था। आरोपियों ने चांदमल पर धारधार हथियारों से भी हमला कर दिया था। प्रकरण में 9 को आरोपी बनाया गया था। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति प्रकरण ने सुनवाई करते हुए 5 को 10-10 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई और 4 को बरी कर दिया।
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