Advertisement
अवैध शिकार मामले में सलमान के खिलाफ सुनवाई 18 दिसंबर को
जोधपुर । बॉलीवुड अभिनेता
सलमान खान के खिलाफ अवैध शिकार करने के दो मामलों में यहां की एक सत्र
अदालत ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई समयाभाव की वजह से 18 दिसंबर
तक टाल दी।
खान के वकील महेश बोरा ने कहा, "अदालत में दो मामले लंबित हैं -पहला हथियार
विधेयक मामले में खान की रिहाई के विरुद्ध सरकार की याचिका, दूसरा खान ने
शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध याचिका दाखिल की है।"
दोनों मामले को 'अदालत ने समयाभाव की वजह से' टाल दिया।
इससे पहले, खान के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की दो याचिकाओं की सुनवाई को भी 29 नवंबर तक टाल दिया गया।
इनमें से एक याचिका अभियोजन पक्ष ने दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खान ने एक शारीरिक समस्या के आधार पर अदालत में पेश नहीं होने के लिए अदालत को गुमराह किया, जबकि दूसरी याचिका में आरोप लगाया गया है कि खान ने एक शपथपत्र के जरिए हथियार के बारे में फर्जी जानकारी दी।
खान को एक निचली अदालत ने वन्यजीव संरक्षण कानून के अंतर्गत पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सलमान ने 1998 में जोधपुर के कंकानी में काले हिरण का शिकार किया था।
--आईएएनएस
दोनों मामले को 'अदालत ने समयाभाव की वजह से' टाल दिया।
इससे पहले, खान के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की दो याचिकाओं की सुनवाई को भी 29 नवंबर तक टाल दिया गया।
इनमें से एक याचिका अभियोजन पक्ष ने दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खान ने एक शारीरिक समस्या के आधार पर अदालत में पेश नहीं होने के लिए अदालत को गुमराह किया, जबकि दूसरी याचिका में आरोप लगाया गया है कि खान ने एक शपथपत्र के जरिए हथियार के बारे में फर्जी जानकारी दी।
खान को एक निचली अदालत ने वन्यजीव संरक्षण कानून के अंतर्गत पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सलमान ने 1998 में जोधपुर के कंकानी में काले हिरण का शिकार किया था।
--आईएएनएस
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
जोधपुर
राजस्थान से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement