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माल वाहक वाहनों में ठूंस-ठूंसकर ढोई जा रही सवारियां
कपूरथला । क्षेत्र में माल वाहक वाहनों का सवारी वाहनों के रूप में इस्तेमाल आम हो चुका है। ज्यादा कमाई के लालच में छोटा हाथी जैसे माल वाहक वाहनों में यात्रियों को भेड़-बकरियों की तरह बिठाकर यातायात नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।
आए दिन ऐसे वाहन पलटने की घटनाएं सामने आने के बाद भी वाहन मालिक, परिवहन विभाग व यातायात विभाग कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। पुलिस की तैनाती चौक-चौराहों में होने के बावजूद ऐसे वाहन चालकों पर पुलिस नकेल डालने में नाकाम साबित हो रही है। गौर हो कि जहां भी यातायात पुलिस के कर्मचारी तैनात हों, वहां से बिना कार्रवाई के ऐसे वाहनों को गुजरते हुए आम देखा जा सकता है। सख्ती से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई नहीं होने से चालक बेखौफ हैं। रोज कोई न कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से लोग जानें गवा रहे हैं।मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मालवाहक वाहनों को सिर्फ सामान ढोने के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। सवारियां लाना, ले जाना गैर-कानूनी है। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है।
पुलिस को मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ढोने के मामले में एमवी एक्ट की धारा-184 और 192ए के तहत सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस इससे दूर ही रहती है। डीएसपी सुल्तानपुर लोधी वरियाम ङ्क्षसह खैरा से कहा कि पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की नजर में अभी भी अगर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कमी है तो उसे दूर किया जाएगा।
आए दिन ऐसे वाहन पलटने की घटनाएं सामने आने के बाद भी वाहन मालिक, परिवहन विभाग व यातायात विभाग कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। पुलिस की तैनाती चौक-चौराहों में होने के बावजूद ऐसे वाहन चालकों पर पुलिस नकेल डालने में नाकाम साबित हो रही है। गौर हो कि जहां भी यातायात पुलिस के कर्मचारी तैनात हों, वहां से बिना कार्रवाई के ऐसे वाहनों को गुजरते हुए आम देखा जा सकता है। सख्ती से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई नहीं होने से चालक बेखौफ हैं। रोज कोई न कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से लोग जानें गवा रहे हैं।मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मालवाहक वाहनों को सिर्फ सामान ढोने के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। सवारियां लाना, ले जाना गैर-कानूनी है। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है।
पुलिस को मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ढोने के मामले में एमवी एक्ट की धारा-184 और 192ए के तहत सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस इससे दूर ही रहती है। डीएसपी सुल्तानपुर लोधी वरियाम ङ्क्षसह खैरा से कहा कि पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की नजर में अभी भी अगर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कमी है तो उसे दूर किया जाएगा।
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