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मासिक जल उपभोग की छूट योजना को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी, यहां पढ़ें
जयपुर । प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने मासिक पेयजल शुल्क को लेकर घरेलू उपभोक्ता श्रेणी की वसूली दरों को लेकर जारी 8 मार्च 2019 की अधिसूचना में संशोधन किया है। इसके तहत अब 15 हजार लीटर प्रति माह जल उपभोग की छूट सिर्फ चालू मीटर कनेक्शनों पर ही देय होगी, जबकि बंद पड़े मीटर कनेक्शनों पर किसी भी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। साथ ही संशोधित प्रावधान 1 अप्रैल 2019 से जारी किये जाने वाले सभी पेयजल बिलों पर लागू होंगे। यह छूट सिर्फ घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 15 एमएम कनेक्शन पर मिलेगी। साथ ही फ्लेट रेट के 15 एमएम कनेक्शन के उपभोक्ताओं से जल उपभोग पर जल शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि अन्य चार्जेज लागू रहेंगे।
पीएचईडी के मुख्य अभियंता ( शहरी एवं एनआरडब्ल्यू ) आईडी खान ने बताया कि संशोधन के मुताबिक यह छूट प्रति घर या आवास के स्थान पर प्रति कनेक्शन पर लागू होगी। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के जल उपभोग की बिलिंग दो महीने में होगी, लेकिन यह छूट की गणना प्रतिमाह के जल उपभोग के आधार पर की जायेगी।
इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं को जल शुल्क में छूट का लाभ देय होगा, उन्हें सीवरेज चार्जेज में भी छूट का लाभ देय होगा।
पीएचईडी के मुख्य अभियंता के मुताबिक मीटर सर्विस चार्ज एवं अन्य चार्जेज 31 मार्च 2017 की अधिसूचना के प्रावधानों के मुताबिक ही लिये जायेंगे। ई-मित्र की, सीआई नंबर, उपभोक्ता पहचान संख्या उपभोक्ता को जारी होने के बाद अपरिवर्तनीय होगा। साथ ही बिलिंग एजेंसी के जरिये प्रस्तुत मासिक एमआईएस रिपोर्ट में इस छूट की कुल राशि और उपभोक्ताओं की कुल संख्या का रिकॉर्ड दर्ज कराया जायेगा। प्रदेश के सभी सभी जिलों के जल उपभोग विपत्र के प्रारूप में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जयपुर शहर के जल उपभोग विपत्र का प्रारूप ही मानक होगा। इसके तहत ही अन्य सभी जिला द्वारा इस मानक प्रारूप में बिलिंग सुनिश्चित की जायेगी।
पीएचईडी विभाग के मुताबिक लाभान्वित क्षेत्रों में छूट के लिए उस वर्ष की 1 अप्रैल की जनसंख्या के अनुसार पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गणना की जायेगी। 1 अप्रैल की संभावित जनसंख्या की गणना का आधार सेंसस 2011 की जनसंख्या एवं जनसंख्या का गुणांक होगी।
पीएचईडी के मुख्य अभियंता ( शहरी एवं एनआरडब्ल्यू ) आईडी खान ने बताया कि संशोधन के मुताबिक यह छूट प्रति घर या आवास के स्थान पर प्रति कनेक्शन पर लागू होगी। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के जल उपभोग की बिलिंग दो महीने में होगी, लेकिन यह छूट की गणना प्रतिमाह के जल उपभोग के आधार पर की जायेगी।
इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं को जल शुल्क में छूट का लाभ देय होगा, उन्हें सीवरेज चार्जेज में भी छूट का लाभ देय होगा।
पीएचईडी के मुख्य अभियंता के मुताबिक मीटर सर्विस चार्ज एवं अन्य चार्जेज 31 मार्च 2017 की अधिसूचना के प्रावधानों के मुताबिक ही लिये जायेंगे। ई-मित्र की, सीआई नंबर, उपभोक्ता पहचान संख्या उपभोक्ता को जारी होने के बाद अपरिवर्तनीय होगा। साथ ही बिलिंग एजेंसी के जरिये प्रस्तुत मासिक एमआईएस रिपोर्ट में इस छूट की कुल राशि और उपभोक्ताओं की कुल संख्या का रिकॉर्ड दर्ज कराया जायेगा। प्रदेश के सभी सभी जिलों के जल उपभोग विपत्र के प्रारूप में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जयपुर शहर के जल उपभोग विपत्र का प्रारूप ही मानक होगा। इसके तहत ही अन्य सभी जिला द्वारा इस मानक प्रारूप में बिलिंग सुनिश्चित की जायेगी।
पीएचईडी विभाग के मुताबिक लाभान्वित क्षेत्रों में छूट के लिए उस वर्ष की 1 अप्रैल की जनसंख्या के अनुसार पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गणना की जायेगी। 1 अप्रैल की संभावित जनसंख्या की गणना का आधार सेंसस 2011 की जनसंख्या एवं जनसंख्या का गुणांक होगी।
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