Religion, caste discrimination not Election Campaign-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Mar 29, 2024 12:19 pm
Location
Advertisement

धर्म, जाति में भेदभाव के आधार पर न करें चुनाव प्रचार

khaskhabar.com : गुरुवार, 02 फ़रवरी 2017 9:24 PM (IST)
धर्म, जाति में भेदभाव के आधार पर न करें चुनाव प्रचार
बदायूं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन में प्रत्याशी कोई भी ऐसा कार्य कतई न करें, जो जाति, धर्म एवं भाषायी समुदायों के बीच भेदभाव पैदा करे। एक प्रत्याशी नए बैंक खाते से केवल 28 लाख तक ही चुनावी खर्च कर सकता है। तीन फरवरी को कलेक्ट्रेट स्थित अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के सभाकक्ष में स्थापित लेखा टीम को चुनाव व्यय रजिस्टर दिखाना होगा।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में बिसौली विधानसभा के प्रेक्षक डॉ. विशाल आर, सहसवान के टीएन वैंकटेश, बिल्सी के अशोका नन्द एचएस, बदायूँ के के.श्रीनिवासुलु, शेखूपुर की उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, दातागंज के प्रेक्षक के.एस.मंजूनाथ तथा पुलिस प्रेक्षक आर.सत्या सुन्दरम ने जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महेन्द्र यादव सहित समस्त आरओ, प्रभारी अधिकारियो एवं चुनाव प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी। प्रेक्षकों ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को झंडा लगाने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन दीवार आदि का प्रयोग उसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई सभा, प्रचार वाहन, रोड शो आदि बिना अनुमति के किया तो निश्चित प्रावधानों के तहत अवश्य कार्रवाई की जाएगी।
प्रचार सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के अनुसार ही किया जाएगा। निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खातों से अभ्यर्थी को बीस हजार से अधिक का व्यय क्रास एकांउट पेई चेक या ड्राफ्ट, आरटीजीएस के माध्यम से ही खर्च करना होगा। प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसको चुनाव खर्च में निर्धारित दरों के अनुसार शामिल किया जाएगा। नकाबपोश महिलाओं की जांच हेतु प्रत्येक बूथ पर एक महिला मतदान अधिकारी भी तैनात की जाएगी।
प्रत्याशियों की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दो वेब पोर्टल समाधान एवं सुविधा के नाम से शुरू किए गए हैं। सुविधा पोर्टल पर सभी प्रकार की ऑन लाइन अनुमति प्राप्त की जा सकती है। समाधान पर आचार संहिता के उल्लंघन सहित चुनाव सम्बंधी अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। किसी चुनाव प्रत्याशी/राजनैतिक दल को चुनाव सम्बंधी कोई समस्या एवं शिकायत हो तो रिटर्निंग ऑफिसर, डीईओ, एसएसपी सहित प्रेक्षकों को भी बताई जा सकती है।
चुनाव प्रत्याशियों के बिना आदेश से कोई विज्ञापन यदि प्रकाशित किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ज के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई समाचार धनराशि देकर प्रकाशित कराया जाता है तो उसे पेड न्यूज़ की श्रेणी में मानते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अच्छे लाल सिंह यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हवलदार यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी अनिल यादव, एसपी आरए संजय राय सहित अन्य अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के प्रत्याशी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

[@ यहां मरने के बाद भी होती है शादी, मंडप में दूल्हा-दुल्हन...]

[@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]

Advertisement
Khaskhabar UP Facebook Page:
Advertisement
Advertisement