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स्वामी, शिष्या और साजिश : यूं ही नहीं लगी चिन्मयानंद पर धारा 376-C, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

khaskhabar.com : शनिवार, 21 सितम्बर 2019 8:13 PM (IST)
स्वामी, शिष्या और साजिश : यूं ही नहीं लगी चिन्मयानंद पर धारा 376-C, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
शाहजहांपुर। जेल पहुंचे 73 साल के रंगीन-मिजाज पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-सी यूं ही नहीं लगा दी गई है। आईपीसी की धारा 376 और 376-सी में से कौनसी धारा अदालत के कठघरे में खड़े मुलजिम (स्वामी चिन्मयानंद) को मुजरिम साबित करा पाएगी?

इस सवाल के जबाब के लिए एसआईटी ने कई दिनों तक माथा-पच्ची की थी, तमाम कानूनविदों और कानून के जानकार मौजूदा और पूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ। कानून के जानकारों के अनुसार, दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और वसूली से जुड़े इस हाईप्रोफाइल मामले की स्क्रिप्ट के कथित मुख्य किरदार (आरोपी) स्वामी पर धारा 376-सी लगाकर एसआईटी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं।

अब सवाल उठता है कैसे?

संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु जैसे खूंखार आतंकवादी को फांसी की सजा सुना चुके दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. एन. ढींगरा ने आईएएनएस से कहा, एसआईटी अगर मुलजिम (चिन्मयानंद) के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 लगा भी देती तो वह अदालत में टिक नहीं पाती।

अदालत में बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील एसआईटी को पहली सुनवाई में ही घेर लेते। उन्होंने कहा, एसआईटी अब 23 सितंबर को संबंधित तफ्तीश की प्रगति-रिपोर्ट, जांच की निगरानी कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष बेहद सधे हुए तरीके से रख सकेगी।

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