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अदालत में पेश नहीं हुई राखी, फिर से वारंट जारी
लुधियाना। भगवान
वाल्मिकी के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के मामले में फिल्म अभिनेत्री
राखी सावंत स्थानीय अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने उन्हें एक और मोहलत
देेते हुए 2 जून तक कोर्ट में पेश होने का मौका दिया है। इसके साथ ही
गिरफ्तारी वारंट जारी दिए हैं।
बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को वीरवार को लुधियाना की अदालत में पेश हाेना था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं। इस पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता की अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए। अदालत ने उन्हें 2 जून तक अदालत में उपस्थित होने को कहा है। राखी सावंत ने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर तीन हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत हासिल की थी। इसकी मियाद 2 मई को ही खत्म हो गई थी। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस गडगरी ने राखी सावंत की ओर से 11 अप्रैल को लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर राखी को तीन हफ्ते को ट्रांजिट जमानत दी थी।
राखी को लुधियाना की अदालत में पेश होने तक महाराष्ट्र व पंजाब पुलिस को गिरफ्तार न करने के आदेश दिए थे। आदेश में कहा गया था कि यदि राखी को गिरफ्तार किया जाए तो उसे 25,000 रुपये के जमानती बांड पर छोड़ दें।
बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को वीरवार को लुधियाना की अदालत में पेश हाेना था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं। इस पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता की अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए। अदालत ने उन्हें 2 जून तक अदालत में उपस्थित होने को कहा है। राखी सावंत ने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर तीन हफ्ते के लिए ट्रांजिट जमानत हासिल की थी। इसकी मियाद 2 मई को ही खत्म हो गई थी। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस गडगरी ने राखी सावंत की ओर से 11 अप्रैल को लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर राखी को तीन हफ्ते को ट्रांजिट जमानत दी थी।
राखी को लुधियाना की अदालत में पेश होने तक महाराष्ट्र व पंजाब पुलिस को गिरफ्तार न करने के आदेश दिए थे। आदेश में कहा गया था कि यदि राखी को गिरफ्तार किया जाए तो उसे 25,000 रुपये के जमानती बांड पर छोड़ दें।
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