Advertisement
राजस्थान पंचायती राज ,राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 के प्रारूप को मंजूरी
जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल ने पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को समाप्त करने के लिए ‘‘राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019‘‘ एवं ‘‘राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019‘‘ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। ये दोनों विधेयक विधानसभा के वर्तमान सत्र में ही सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे।
इन संशोधन विधेयकों के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में निर्वाचन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इससे सभी नागरिकों को इन संस्थाओं में निर्वाचन के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 29 दिसम्बर, 2018 को हुई मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में सत्ता के विकेंद्रीकरण में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।
इन संशोधन विधेयकों के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में निर्वाचन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इससे सभी नागरिकों को इन संस्थाओं में निर्वाचन के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 29 दिसम्बर, 2018 को हुई मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में सत्ता के विकेंद्रीकरण में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
जयपुर
राजस्थान से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement