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पंजाब सरकार ने अपंगता सर्टीफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को और सुचारू बनाया
चंडीगढ़। योग्य लाभपात्रियों को अपंगता सर्टीफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को और सुचारू बनाते हुए पंजाब सरकार द्वारा समर्थ अधिकारियों, संस्थाओं/अस्पतालों को अपंगता सर्टीफिकेट जारी करने के लिए नामांकित किया गया है जिससे लाभपात्री को समय पर कल्याण स्कीमों का लाभ पहुंचाने को यकीनी बनाया जा सके।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि यह देखने में आया है कि अपंग व्यक्तियों को अपंगता सर्टीफिकेट प्राप्त करने के दौरान जि़ला और सब-डिविजऩल सरकारी अस्पतालों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने संस्थाओं/अस्पतालों और समर्थ अधिकारियों को नामांकित किया है जिससे योग्य लाभपात्रियों को समयबद्ध ढंग से उक्त सर्टीफिकेट जारी किये जा सकें।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी सिविल सर्जनज़ को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं क्योंकि सिविल सर्जन, जि़ला स्तर पर बोर्ड का प्रमुख होता है और 19 मार्च, 2017 से अमल में आए ‘राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी 2016 (आर.पी.डब्ल्यू.डी-2016) के पालन को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदार है।
स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन्स को हिदायत की कि वह हफ्ते में कम से कम एक बार बोर्ड की सभा को यकीनी बनाएं जिससे अपंगता सर्टीफिकेट जारी करने सम्बन्धी सभी लम्बित पड़े मामलों के साथ निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी में किसी किस्म की कोताही या सर्टीफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में बिना किसी ठोस कारण के देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि यह देखने में आया है कि अपंग व्यक्तियों को अपंगता सर्टीफिकेट प्राप्त करने के दौरान जि़ला और सब-डिविजऩल सरकारी अस्पतालों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने संस्थाओं/अस्पतालों और समर्थ अधिकारियों को नामांकित किया है जिससे योग्य लाभपात्रियों को समयबद्ध ढंग से उक्त सर्टीफिकेट जारी किये जा सकें।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी सिविल सर्जनज़ को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं क्योंकि सिविल सर्जन, जि़ला स्तर पर बोर्ड का प्रमुख होता है और 19 मार्च, 2017 से अमल में आए ‘राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी 2016 (आर.पी.डब्ल्यू.डी-2016) के पालन को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदार है।
स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन्स को हिदायत की कि वह हफ्ते में कम से कम एक बार बोर्ड की सभा को यकीनी बनाएं जिससे अपंगता सर्टीफिकेट जारी करने सम्बन्धी सभी लम्बित पड़े मामलों के साथ निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी में किसी किस्म की कोताही या सर्टीफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में बिना किसी ठोस कारण के देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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