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बकाया संपत्ति कर 31 मई तक जमा करने पर छूट, कैशलैस पेमेंट पर अतिरिक्त छूट
सोनीपत। आयुक्त नगर निगम सोनीपत ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 31 मई, 2018 तक बकाया संपत्ति कर जमा करने वाले संपत्ति करदाताओं को संपत्तिकर में छूट देने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार जो सम्पत्ति-कर दाता अपना बकाया सम्पत्ति-कर 31 मई, 2018 तक जमा करवाएगा उसको छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि शत प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी जो वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 के लिए अपने सभी देयकर/बकाया 31 मई तक चुका देगें। इसके अतिरिक्त, कैशलैस प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने वाले करदाताओं को 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार जो सम्पत्ति-कर दाता अपना बकाया सम्पत्ति-कर 31 मई, 2018 तक जमा करवाएगा उसको छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि शत प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी जो वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 के लिए अपने सभी देयकर/बकाया 31 मई तक चुका देगें। इसके अतिरिक्त, कैशलैस प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने वाले करदाताओं को 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
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