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पुलिस को तंबाकू विरोधी कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने के आदेश

khaskhabar.com : शुक्रवार, 22 जून 2018 9:12 PM (IST)
पुलिस को तंबाकू विरोधी कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने के आदेश
चंडीगढ़। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने आज पुलिस विभाग के मनोनीत नोडल अधिकारियों (डीएसपी/एसएसपी) को तंबाकू विरोधी कानून के तहत अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तंबाकू विरोधी कानून के लागूकरन की समीक्षा के साथ-साथ इसकी रूपरेखा पर चर्चा और लक्ष्य निर्धारित करने हेतु राज्य तंबाकू नियंत्रण सैल, पंजाब द्वारा पुलिस विभाग के साथ हुई एक बैठक के दौरान जारी किए गये।

इस संबंध में ब्रह्म माहिंद्रा ने एक प्रैस वार्तालाप के दौरान कहा कि राज्यभर में तंबाकू विरोधी कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए पुलिस अधिकारी/कर्मचारी इस प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने हेतु स्वास्थ्य विभाग अब पुलिस विभाग के साथ मिलकर नज़दीकी सहयोग से कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि पंजाब में तंबाकू के सेवन के कारण प्रतिदिन 80 लोगों की मौत होती है।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में हुक्का/हुक्का बार पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मार्च 2018 में विधानसभा द्वारा एक विधेयक पहले ही पेश करके पारित किया जा चुका है।’’

बैठक के दौरान ब्यूरो ऑफ इन्वस्टिगेशन, पंजाब के निदेशक प्रबोध कुमार ने कहा कि पुलिस मुख्यालय को पेश की जाने वाली मासिक अपराध रिपोर्ट में पुलिस विभाग तंबाकू विरोधी कानून के अनुपालन संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट शामिल करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिफारिश किए गये निश्चित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नोडल अधिकारियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया है तांकि नाबालि$गों को तंबाकू तथा अन्य प्रतिबंधित उत्पाद बेचने वाले दोषियों और दुकानदारों को जुवेनाईल जस्टिस एक्ट 2015 और सिग्रेट एंड अदर टोबैको प्रोटक्ट्स एक्ट (सीओटीपीए 2003) के तहत बुक किया जा सके।
उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को आश्वासन दिया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कि जाएगी और उन हुक्का बार और रेस्टोरैंट्स के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जहां खाद्य वस्तुओं के साथ तंबाकू उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में तंबाकू विरोधी कानून को लागू करने के लिए कई साझेदार विभागों की भागेदारी एक महत्वपूर्ण बात है।डॉ. राणा जे सिंह, उप क्षेत्रीय निदेशक, द यूनियन, साऊथ ईस्ट एशिया ने तंबाकू विरोधी कानून पर एक विशेष प्रस्तुति भी पेश की। उन्होंने बताया कि पंजाब में अभी भी 28 लाख लोग हैं जो तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं।डॉ. अरीत कौर, स्टेट नोडल अ$फसर, टोबैको कंट्रोल, पंजाब ने बताया कि पंजाब के 10 जिलों में तंबाकू मुक्ति केन्द्र स्थापित किए गये हैं। पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित करके कुल 626 गावों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है।

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