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Rajasthan: नगर निकाय चुनाव में पैराशुट भी बन सकेंगे मेयर, सभापति और पालिकाध्यक्ष
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 15 अक्टूबर काे ही सरकार ने निकाय प्रमुख चुनाव की नीति को बदल दी अाैर इनका चुनाव जनता की बजाय पार्षदाें से कराने का निर्णय किया था। वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी वार्ड से चुनाव जीतकर आने वाले पार्षदों में से ही सर्वसहमति से पार्टी की तरफ से तय कैंडिडेट को ही महापौर, सभापति या पालिकाध्यक्ष चुना जाता है। महापौर-सभापति का चुनाव निर्वाचित सदस्यों-पार्षदों की पहली बैठक में ही किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष-सभापति-महापौर के निर्वाचन के लिए दावेदारी जताने वाला भी भाग ले सकेगा, लेकिन अगर जीता हुअा नहीं है ताे मतदान में भाग नहीं लेगा।
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