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पाकिस्तान की संसद में भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित
इस्लामाबाद। पाकिस्तान संसद के निचले सदन नेशनल एसेंबली में भारत के प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक की निंदा करते हुए इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। ’जंग’ की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में मंजूर कराए गए नागरिकता संशोधन विधेयक का मुद्दा नेशनल एसेंबली में उठा। सदन में इस विधेयक की कड़ी निंदा की गई और इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया।
प्रस्ताव मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने पेश किया। इसे सदन ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव के रूप में मंजूर किया। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत सरकार का यह कदम मानवाधिकारों के खिलाफ है और इस विधेयक को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस विधेयक का विरोध कर चुके हैं।
इमरान ने मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से कहा “अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौतों के सभी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक को भारतीय लोकसभा में पास किए जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। यह फासीवादी मोदी सरकार द्वारा प्रचारित आरएसएस के ’हिंदू राष्ट्र’ की डिजाइन का हिस्सा है।“
इस विधेयक के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत पहुंचे हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों की नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के चलते प्रताड़ित होकर भारत पहुंचे गैर-मुस्लिम लोगों को नागरिकता मिल सकेगी।
(आईएएनएस)
प्रस्ताव मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने पेश किया। इसे सदन ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव के रूप में मंजूर किया। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत सरकार का यह कदम मानवाधिकारों के खिलाफ है और इस विधेयक को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस विधेयक का विरोध कर चुके हैं।
इमरान ने मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से कहा “अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौतों के सभी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक को भारतीय लोकसभा में पास किए जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। यह फासीवादी मोदी सरकार द्वारा प्रचारित आरएसएस के ’हिंदू राष्ट्र’ की डिजाइन का हिस्सा है।“
इस विधेयक के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत पहुंचे हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों की नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के चलते प्रताड़ित होकर भारत पहुंचे गैर-मुस्लिम लोगों को नागरिकता मिल सकेगी।
(आईएएनएस)
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