Order to register a case on a panchayat who has filed a false case against a soldier-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Apr 20, 2024 3:02 pm
Location
Advertisement

सिपाही पर झूठा मामला दर्ज करवाने वाली पंचायत पर केस दर्ज करने के आदेश

khaskhabar.com : गुरुवार, 19 सितम्बर 2019 6:00 PM (IST)
सिपाही पर झूठा मामला दर्ज करवाने वाली पंचायत पर केस दर्ज करने के आदेश
चंडीगढ़। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित पंजाब पुलिस के एक सिपाही पर झूठा मामला दर्ज करवाने के मामले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद लुधियाना जिले के पायल तहसील के अधीन आते गाँव सोहियां की पंचायत पर केस दजऱ् करने के आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन तेजिन्दर कौर ने बताया कि जनरल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी गाँव सोहियां, तहसील पायल, जि़ला लुधियाना ने आयोग को लिखित शिकायत की थी कि उसको सरकारी नौकरी से बाहर करवाने के मकसद से मलकीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह, सुखजीवन कौर बेटी मलकीत सिंह, मनदीप सिंह साबका पंच, विनोद कुमार साबका सरपंच, गुरमीत सिंह नम्बरदार और हरदीप सिंह पुत्र बंत सिंह द्वारा उसके खि़लाफ़ झूठी शिकायत करके मामला दर्ज करवाया गया था।

इसके अलावा पंचायत की 10 ईंटें चोरी करने के झूठे दोष के अधीन धारा 380, 427, 506 अधीन भी मामला दर्ज करवाया गया था। तेजिन्दर कौर ने बताया कि इस शिकायत की जांच आयोग के मैंबर ज्ञान चंद दीवाली द्वारा की गई और पाया गया कि इस मामले में कोर्ट द्वारा सभी दोषों को बेबुनियाद पाया गया और शिकायतकर्ता सुरिन्दर सिंह को बरी किया जा चुका है और इस सभी मामले की वजह गंदे पानी की निकासी थी जिसका जर्नैल सिंह द्वारा विरोध किया गया था। जिस कारण मलकीत सिंह पुत्र सज्जन सिंह, सुखजीवन कौर बेटी मलकीत सिंह, मनदीप सिंह पूर्व पंच, विनोद कुमार पूर्व सरपंच, गुरमीत सिंह नंबरदार और हरदीप सिंह पुत्र बंत सिंह तत्कालीन पंचायत मैंबर और कुछ अन्यों द्वारा अपना प्रभाव रसूख इस्तेमाल करते हुए झूठा मामला पंजाब पुलिस के सिपाही जर्नैल सिंह पर दर्ज करवाया गया था।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच के बाद आयोग द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की धारा (10)(2)(एच)(जे) के अंतर्गत सीनियर पुलिस कप्तान पुलिस जि़ला खन्ना को मलकीत सिंह और अन्यों के खि़लाफ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित कबीलों (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 की धारा 3(1)(8) और आई.पी.सी. की धारा 182 के अंतर्गत मुकदमा दजऱ् करने के आदेश दिए और इस सम्बन्धी कार्यवाही करके एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के समक्ष 9 अक्तूबर, 2019 को पेश करने के लिए कहा गया है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar Punjab Facebook Page:
Advertisement
Advertisement