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हरियाणा में कार्यालय की उपस्थिति 50 फीसदी तक की सीमित
चंडीगढ़ । कोरोना वायरस को फैलने से
रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने शनिवार को अपने कार्यालयों में लोगों की
उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। इसके अलावा, कार्यालयों में
बाहरी लोगों के प्रवेश पर अंकुश लगाया गया है।
एक आदेश में मुख्य सचिव ने कहा है कि, अंडर सेक्रेटरी या समकक्ष और नीचे की
रैंक के अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए और उनकी उपस्थिति
को 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए।
उन्होंने आगे कहा कि, उप सचिव या समकक्ष और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालयों में आना है।
कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच अपने आने के समय को कम करना चाहिए, ताकि लिफ्ट और गलियारों में भीड़ से बचा जा सके।
अधिकारियों जो किसी विशेष दिन पर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें टेलीफोन और संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है।
सभी जोनों में रहने वाले लोगों को कार्यालय में जाने से छूट दी गई है।
कार्यालयों में उपस्थित लोगों को भी कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने और कार्यालय परिसर के अंदर भीड़ से बचने की सलाह दी गई है।
अधिकारियों से कहा गया है कि जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठके आयोजित करें।
--आईएएनएस
उन्होंने आगे कहा कि, उप सचिव या समकक्ष और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालयों में आना है।
कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच अपने आने के समय को कम करना चाहिए, ताकि लिफ्ट और गलियारों में भीड़ से बचा जा सके।
अधिकारियों जो किसी विशेष दिन पर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें टेलीफोन और संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है।
सभी जोनों में रहने वाले लोगों को कार्यालय में जाने से छूट दी गई है।
कार्यालयों में उपस्थित लोगों को भी कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने और कार्यालय परिसर के अंदर भीड़ से बचने की सलाह दी गई है।
अधिकारियों से कहा गया है कि जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठके आयोजित करें।
--आईएएनएस
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