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अवैध खनन रोकने के लिए विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध

नूह। हरियाणा सरकार ने जिला नूह में अवैध खनन रोकने के दृष्टिगत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने और जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है।
इस सम्बन्ध में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूह के जिलाधीश पंकज कुमार ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है।
जिलाधीश पंकज कुमार ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अत: इन पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने ऐसे सभी अनुमति पत्रों को आगामी दो माह तक रद्द कर दिया है। इस अवधि के दौरान नूह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व उसका निपटान नहीं कर पाएगा। जिलाधीश ने अपने आदेशों में सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) व संबंधित क्षेत्र के डीएसपी रैंक के अधिकारियों को लाइसेंस होल्डर के सभी स्टॉक चेक करने व उसे सील करने के आदेश भी दिए।
इस सम्बन्ध में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूह के जिलाधीश पंकज कुमार ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है।
जिलाधीश पंकज कुमार ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अत: इन पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने ऐसे सभी अनुमति पत्रों को आगामी दो माह तक रद्द कर दिया है। इस अवधि के दौरान नूह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व उसका निपटान नहीं कर पाएगा। जिलाधीश ने अपने आदेशों में सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) व संबंधित क्षेत्र के डीएसपी रैंक के अधिकारियों को लाइसेंस होल्डर के सभी स्टॉक चेक करने व उसे सील करने के आदेश भी दिए।
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