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हिमाचल प्रदेश : अब धारा 118 की अनुमति के लिए ऑनलाइन पोर्टल
शिमला । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) ने रविवार को हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत अनुमति देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। मंडी कस्बे में उद्घाटन समारोह में ठाकुर ने कहा कि धारा 118 के मामलों के निपटान में ऑनलाइन पोर्टल से तेजी आएगी। पोर्टल को पायलट आधार पर मंडी जिले के लिए शुरू किया गया है। जल्द ही यह पूरे राज्य को कवर करेगा।
धारा 118 हिमाचल प्रदेश के गैर कृषक निवासियों तक को राज्य में भूमि की खरीद से रोकती है।
उन्होंने कहा कि यह पोर्टल मंजूरी देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
राज्य में किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए धारा 118 लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि धारा 118 कई बार बोझिल प्रक्रिया और मंजूरी में देरी के कारण विकास की गति को तेज करने में बाधा बनती है।
ठाकुर ने कहा कि धारा 118 की सभी मंजूरी को अब ऑनलाइन किया गया है, जिससे लोगों को ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना होगा।
मुख्यमंत्री ने मंडी में सभी पंचायती राज व ग्रामीण विकास सरकारी इमारतों को कवर करने के लिए सोलर रूफटॉप कार्यक्रम भी लॉन्च किया। (आईएएनएस)
धारा 118 हिमाचल प्रदेश के गैर कृषक निवासियों तक को राज्य में भूमि की खरीद से रोकती है।
उन्होंने कहा कि यह पोर्टल मंजूरी देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
राज्य में किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए धारा 118 लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि धारा 118 कई बार बोझिल प्रक्रिया और मंजूरी में देरी के कारण विकास की गति को तेज करने में बाधा बनती है।
ठाकुर ने कहा कि धारा 118 की सभी मंजूरी को अब ऑनलाइन किया गया है, जिससे लोगों को ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना होगा।
मुख्यमंत्री ने मंडी में सभी पंचायती राज व ग्रामीण विकास सरकारी इमारतों को कवर करने के लिए सोलर रूफटॉप कार्यक्रम भी लॉन्च किया। (आईएएनएस)
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