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हिमाचल के चिंतपूर्णी मंदिर के पास पार्किंग नहीं होने पर नोटिस
शिमला । हिमाचल प्रदेश उच्च
न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी) और अन्य को
उना जिले के प्रमुख हिंदू मंदिर, माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास पार्किंग की
सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर नोटिस जारी किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ
की खंडपीठ ने मंगलवार को विजय सिंह द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र
पर एक जनहित याचिका के रूप में स्वत: संज्ञान लेने वाली याचिका पर आदेश
पारित किया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, लेकिन पार्किंग की जगह की कमी के कारण भक्तों और स्थानीय निवासियों को समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। इलाके में ट्रैफिक जाम एक नियमित परेशानी बन गई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने मंदिर प्रशासन को लिखित में दिया है कि पार्किंग स्थल बनाया जाए और इस संबंध में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए। स्थानीय लोगों ने भी इस समस्या को मंदिर प्रशासन के संज्ञान में लाया था लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय ने 2008 में मंदिर के पास एक पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए निर्देश पारित किए, लेकिन आदेशों का पालन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने मंदिर प्रशासन से तलवाड़ा बाइपास पर समयबद्ध तरीके से पाकिर्ंग बनाने के निर्देश देने की प्रार्थना की ताकि लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को जाम से मुक्ति मिले।
अदालत ने राज्य को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
--आईएएनएस
याचिकाकर्ता ने कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, लेकिन पार्किंग की जगह की कमी के कारण भक्तों और स्थानीय निवासियों को समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। इलाके में ट्रैफिक जाम एक नियमित परेशानी बन गई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने मंदिर प्रशासन को लिखित में दिया है कि पार्किंग स्थल बनाया जाए और इस संबंध में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए। स्थानीय लोगों ने भी इस समस्या को मंदिर प्रशासन के संज्ञान में लाया था लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय ने 2008 में मंदिर के पास एक पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए निर्देश पारित किए, लेकिन आदेशों का पालन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने मंदिर प्रशासन से तलवाड़ा बाइपास पर समयबद्ध तरीके से पाकिर्ंग बनाने के निर्देश देने की प्रार्थना की ताकि लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को जाम से मुक्ति मिले।
अदालत ने राज्य को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
--आईएएनएस
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