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बिजली बिल का जुर्माना राशि जमा कर नोटबंदी का फायदा ले

khaskhabar.com : गुरुवार, 01 दिसम्बर 2016 6:24 PM (IST)
बिजली बिल का जुर्माना राशि जमा कर नोटबंदी का फायदा ले
जीन्द। हरियाणा बिजली वितरण निगम के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल जुर्माना माफी योजना लागू कर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों की अदायगी करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। लोगों को इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाकर प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान अदा करना चाहिए।

शत्रुजीत कपूर ने यह बात वीरवार को डीआरडीए के सभागार में आयोजित हुई एक बैठक को सम्बोधित करते हुए कही। बैठक में सरपंच ,नम्बरदार,पंच व जिला के अन्य मौजिज व्यक्तियों लोग उपस्थित रहे। उन्होनें कहा कि किसी भी देश एवं प्रदेश के विकास के लिए बिजली आधारभूत जरूरत है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए हर बिजली उपभोक्ता का बिजली बिल की अदायगी करनी चाहिए। बिजली बिलों की अदायगी से बिजली उपभोक्ताओ को अधिक एवं सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। उन्होनें कहा कि प्रदेश में बिजली प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध होगी तो यहां उद्योग अधिक स्थापित होगें। जिसकी बदौलत युवाओं को रोजगार के खासे अवसर प्रदान होगें। बिजली का सम्बंध शिक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर बिजली कम मिलेगी तो बच्चों की पढाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और बिना पढाई के बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल नही बन सकता ।

ऐसे में प्रदेश के विकास के लिए बिजली बिलों की अदायगी करना बहुत जरूरी बन जाता है। उन्होनें यह भी कहा कि आगामी 15 दिसम्बर तक बिजली उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों की अदायगी पुराने 500 के नोटों से भी कर सकते है। उन्होनें बिजली सरंक्षण की अपील करते हुए कहा कि लोगों को घरों, उद्योगों व अन्य परिसरों में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। यही नही घरेलू कार्यो जैसे खाना बनाना,गर्म पानी करना व अन्य कार्यो के लिए बिजली हीटर का प्रयोग नही करना चाहिए।
जीन्द जिला की बात की जाए तो यंहा वर्ष 2014 तक मात्र 25 बिजली सब स्टेशन संचालित थे,पिछले दो वर्षो में इन सभी बिजली सब स्टेशनों की क्षमता बढाकर दो गुणी की गई और 19 नऐ बिजली सब स्टेशन बनाए है। चालू दिसम्बर माह के आखिर तक दो और बिजली सब स्टेशन चालू कर दिये जाएगें। उन्होंने बिजली बिल जुर्माना माफी योजना के सम्बंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोवॉट तक के लोड वाले घरेलू व गैर-घरेलू श्रेणी कनेक्शन जुड़े हुए उपभोक्ताओं के साथ-साथ कटे हुए बिजली कनेक्शनों को शामिल किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में दो किलोवॉट तक के लोड वाले कटे हुए बिजली कनेक्शनों पर यह योजना लागू की गई है। उपभोक्ताओं को एक मुश्त या छह बराबर द्विमासिक किस्तो के साथ-साथ देय किश्तों की अधिकतम मूल राशि जमा कराने की अनुमति होगी। योजना के तहत यदि कोई उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करता है तो मूल्यांकन मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। योजना में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं की आगामी 30 नवम्बर तक की जुर्माना राशि को फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उस पर आगे जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं को योजना का पूरा लाभ लेने के लिए अगले तीन वर्षो तक चालू बिलों की नियमित अदायगी करनी होगी। योजना के तहत उपभोक्ता का पहले साल 40 प्रतिशत तथा दूसरे व तीसरे साल 30-30 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ की जा रही है।

कोर्ट केस वाले उपभोक्ता योजना में शामिल नहीं किए जाएंगे, फिर भी यदि कोई ऐसा उपभोक्ता योजना में आना चाहता है तो उसे अपना कोर्ट केस वापिस लेना होगा। इस योजना को अपनाने वाले उपभोक्ता निगम द्वारा शुरू की गई छेडछाड़ व दोषपूर्ण मीटरों की स्वैच्छिक घोषणा योजना का लाभ भी उठा सकते हैं।



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