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पंजाब में बाहरी राज्यों से गेहूँ का एक भी दाना मंडियों में नहीं आने दिया जाएगा, आखिर क्यों, यहां पढ़ें

khaskhabar.com : शुक्रवार, 16 अप्रैल 2021 12:55 PM (IST)
पंजाब में बाहरी राज्यों से गेहूँ का एक भी दाना मंडियों में नहीं आने दिया जाएगा, आखिर क्यों, यहां पढ़ें
चंडीगढ़ । गेहूँ की निर्विघ्न और मुश्किल रहित खऱीद को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन ने यहाँ पुलिस और अन्य सम्बन्धित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यह यकीनी बनाया जाए कि गेहूँ का एक भी दाना बाहर से मंडियों में न आने दिया जाए और पुलिस की टीमों को अंतर-राज्यीय सरहदों पर तैनात किया जाए, जिससे ग़ैर-कानूनी व्यापार को रोका जा सके।
उन्होंने खऱीद के 72 घंटों के अंदर मंडियों से फ़सल की लिफ्टिंग और किसानों को समय पर अदायगी यकीनी बनाने के निर्देश भी दिए। यहाँ खऱीद कार्यों की समीक्षा के लिए वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस सीज़न के लिए विस्तृत प्रबंध किए हैं, जिसमें सैनेटाईजऱ, साबुन, पैरों से चलने वाले वॉशबेसिन और फेस-मास्कों की उपयुक्त उपलब्धता के अलावा कोविड महामारी के दौरान गेहूँ की खऱीद के चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए मंडियों में कोविड प्रोटोकॉलों की सख़्ती से पालना करते हुए टीकाकरण कैंप भी लगाए गए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास अनिरुद्ध तिवाड़ी ने मुख्य सचिव को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने किसानों से न्युनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खऱीद के लिए राज्य भर में 4,000 खऱीद केंद्र स्थापित किए हैं और पंजाब मंडी बोर्ड ने आढतियों (कमिशन एजेंटों) के द्वारा किसानों को 4.48 लाख से अधिक पास जारी किए हैं, जिससे कोरोना संकट के मद्देनजऱ मंडियों में फ़सल की पड़ाववार खऱीद प्रक्रिया को यकीनी बनाया जा सके।
बारदाने की कमी के संदेह को दूर करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के.ए.पी. सिन्हा ने मीटिंग में बताया कि राज्य में उपयुक्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा समय में राज्य के पास तकरीबन 2.6 लाख गाँठें उपलब्ध हैं।
उन्होंने आगे कहा कि किसानों और आढतियों को अदायगी करने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 100 करोड़ रुपए के बिल जमा करवाए गए हैं, जो जल्द ही पास कर दिए जाएंगे।
डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि अन्य राज्यों से गेहूँ की ग़ैर-कानूनी ढुलाई पर सख़्ती से रोक लगाने के लिए अंतर-राज्यीय चैक-पोस्टों पर और पुलिस टीमें तैनात की जाएंगी। उन्होंने पुलिस कमिश्नरों और एस.एस.पीज़ को हिदायत की कि वह अपने सम्बन्धित जि़लों में बाहर से दाखि़ल होने वाले ट्रकों और ट्रॉलियों की आवाजाही पर सख़्ती से नजऱ रखें।

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