Advertisement
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को
मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान मुद्दे पर गुरुवार को जिला जज की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि दी है। अब इसकी सुनवाई सात जनवरी 2021 को होगी। इस मामले में जिला जज की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से भी वकालतनामा दाखिल किया गया। पांच अन्य लोगों ने भी पक्षकार बनने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। गुरुवार को जिला जज साधना रानी ठाकुर अवकाश पर थीं। अब अदालत ने अगली सुनवाई के लिए सात जनवरी की तारीख तय की है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में श्री कृष्ण विराजमान व अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से अदालत में वाद दायर किया गया है। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन जन्मभूमि को देने और उस पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। इस मामले में 18 नवंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया था।
श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा अपनी सखी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री व अन्य भक्तगणों के जरिये अदालत से 1967 के सिविल दावे के माध्यम से किए उस डिक्री (न्यायिक निर्णय) को खारिज करने के लिए कहा है, जिसमें 13.37 एकड़ भूमि पर निर्णय लिया गया। इस मामले में वादियों ने यूपी सुन्नी सेंटल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सचिव को प्रतिवादी बनाया था। जिला जज की अदालत ने इन सभी को समन जारी किए थे। पिछली तारीख पर सिर्फ श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अनुराग डालमियां की ओर से न्यायालय में कोई पेश नहीं हुआ था। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) शिवराम सिंह ने बताया कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई में स्थिति कुछ साफ होगी।
--आईएएनएस
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में श्री कृष्ण विराजमान व अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से अदालत में वाद दायर किया गया है। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन जन्मभूमि को देने और उस पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। इस मामले में 18 नवंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया था।
श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा अपनी सखी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री व अन्य भक्तगणों के जरिये अदालत से 1967 के सिविल दावे के माध्यम से किए उस डिक्री (न्यायिक निर्णय) को खारिज करने के लिए कहा है, जिसमें 13.37 एकड़ भूमि पर निर्णय लिया गया। इस मामले में वादियों ने यूपी सुन्नी सेंटल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सचिव को प्रतिवादी बनाया था। जिला जज की अदालत ने इन सभी को समन जारी किए थे। पिछली तारीख पर सिर्फ श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अनुराग डालमियां की ओर से न्यायालय में कोई पेश नहीं हुआ था। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) शिवराम सिंह ने बताया कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई में स्थिति कुछ साफ होगी।
--आईएएनएस
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
Advertisement
आगरा
उत्तर प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement