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नागौर में राजकीय हवाई पट्टी के विस्तार की कार्यवाही प्रक्रियाधीन : दीपा
नागौर। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री कृष्णेन्द्र कौर ‘दीपा’ ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि नागौर में राजकीय हवाई पट्टी के विस्तार के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि नागौर में एयरपोर्ट निर्माण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि नागौर में राजकीय हवाई पट्टी है। इस हवाई पट्टी के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।
कौर ने कहा कि हवाई पट्टी विस्तार के लिए 90.36 बीघा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत भूमि मुख्य पायलेट अधिकारी निदेशालय, नागरिक विमानन जयपुर एवं जिला कलेक्टर नागौर द्वारा चिन्हित की गई है। उन्होंने बताया कि भूमि अवाप्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 एवं भूमि अर्जन नियम, 2015 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि नागौर में एयरपोर्ट निर्माण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि नागौर में राजकीय हवाई पट्टी है। इस हवाई पट्टी के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।
कौर ने कहा कि हवाई पट्टी विस्तार के लिए 90.36 बीघा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत भूमि मुख्य पायलेट अधिकारी निदेशालय, नागरिक विमानन जयपुर एवं जिला कलेक्टर नागौर द्वारा चिन्हित की गई है। उन्होंने बताया कि भूमि अवाप्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 एवं भूमि अर्जन नियम, 2015 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
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