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आयुक्त ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया नगर पालिका चुनावी तैयारियों का जायजा

khaskhabar.com : गुरुवार, 22 अगस्त 2019 6:59 PM (IST)
आयुक्त ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया नगर पालिका चुनावी तैयारियों का जायजा
जयपुर। राजस्थान के नगरपालिका आम चुनाव-2019 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने गुरुवार को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिला कलेक्टर्स) के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मेहरा ने सचिवालय स्थित एनआईसी में हुई वीडियो काॅन्फ्रेंस में चुनाव से जुड़ी अब तक की जा चुकी सभी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान 52 नगरपालिकाओं के आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने एवं इससे संबंधित अन्य तैयारियों की समीक्षा, आयोग की अपनी ईवीएम की अभिरक्षा के लिए वेयर हाउस बनाए जाने के लिए जमीन आवंटन या सेट अपार्ट के संबंध में, आगामी आम चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग से ली जाने वाली ईवीएम की अभिरक्षा के लिए भवनों के अधिग्रहण बाबत चर्चा, प्रत्येक जिला कलक्टर कार्यालय में एक-एक कनिष्ठ सहायक के पद की स्वीकृति के विरूद्ध जिलों में कनिष्ठ सहायक के पदस्थापन की वर्तमान स्थिति सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नगरपालिका चुनाव में अधिकाधिक मतदाता अपनी भागीदारी निभाते है, ऐसे में अधिकारीगण पूर्ण रूप से सजग होकर स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 14 सितंबर (शनिवार) का होगा। वार्डों और मतदान केन्द्रों पर नामावलियों का पठन 14 व 15 सितंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद 14 से 23 सितंबर तक कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए 15, 21 और 22 सितंबर को विशेष अभियान रखा जाएगा। इस दिन सुबह से शाम तक बीएलओ संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्त करेंगे। मतदाता सूची से जुड़े दावे और आक्षेप 14 सितंबर से 23 सितंबर तक किए जा सकेंगे और 18 अक्टूबर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा।

उपसचिव अशोक जैन ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारीगण विशेष अभियान की तिथियों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों का निर्धारण प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पहले ही कर लें क्योंकि मतदान केंद्र का नाम प्रारुप मतदाता सूची पर अंकित किया जाएगा। वीडियो काॅन्फे्रंसिंग के दौरान आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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