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मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत, तीन तलाक पर कैबिनेट की अध्यादेश को मंजूरी
नई दिल्ली। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही तीन तलाक पर कानून पास हो जाएगा। संसद से बिल पारित होने से पहले 6 महीने तक अध्यादेश से काम चलेगा।
सरकार के इस कदम को मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ दल इस विधेयक के कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन किया था लेकिन राज्यसभा में उसने अपने रुख में बदलाव कर लिया।
तीन तलाक पर अध्यादेश लाकर सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हल दिलाने की कोशिश तो की लेकिन सरकार की यह कोशिश तब तक रंग नहीं लाएगी जब तक कि यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो जाता। सरकार के इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को छह महीने की फौरी राहत मिली है। यह अध्यादेश छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
सरकार के इस कदम को मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ दल इस विधेयक के कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन किया था लेकिन राज्यसभा में उसने अपने रुख में बदलाव कर लिया।
तीन तलाक पर अध्यादेश लाकर सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हल दिलाने की कोशिश तो की लेकिन सरकार की यह कोशिश तब तक रंग नहीं लाएगी जब तक कि यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो जाता। सरकार के इस अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को छह महीने की फौरी राहत मिली है। यह अध्यादेश छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
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