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मोदी सरकार ने कोरोना संकट में जीएसटी करदाताओं को दी बड़ी राहत : अनुराग ठाकुर
शिमला। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक सुधार की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाए जाने के अंतर्गत जुलाई के पहले सप्ताह से जीएसटी करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 फॉर्म में निल जीएसटी को एसएमएस से दाखिल किए जाने की सुविधा शुरू करने की जानकारी दी है व इससे लाखों करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा, "कोरोना आपदा से देशवासियों को जितनी ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके केंद्र की मोदी सरकार उस दिशा में हर जरूरी कदम उठा रही है। आने वाले समय में साल 2020 को सुधारों के वर्ष के तौर पर याद रखा जायेगा। देश के लाखों रजिस्टर्ड जीएसटी करदाताओं के लिए मोदी सरकार जुलाई के पहले सप्ताह से जीएसटीआर-1 फॉर्म में निल जीएसटी को एसएमएस दाखिल करने की सुविधा की शुरूआत करने जा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से जीएसटी करदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस से पूर्व 8 जून 2020 से जीएसटीआर-3बी निल रिटर्न को एसएमएस के माध्यम से दाखिल करने की सेवा केंद्र सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। कुल मिलाकर हमने इस संकट के समय में करदाताओं की सुविधा के लिए प्रभावी और निर्णायक कदम उठाए हैं और आगे भी हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे।"
उन्होंने कहा, "अभी तक करदाताओं को अपना रिटर्न भरने के लिए पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना व हर महीने या प्रत्येक तिमाही में फॉर्म जीएसटीआर-1 में आपूर्ति का विवरण देना होता था मगर एसएमएस का माध्यम उनकी इस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। एसएमएस के माध्यम से फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने के इस कदम से 12 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार होगा और वे अब अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और रिटर्न और बयान दर्ज करने की चिंता नहीं कर सकते हैं।"
--आईएएनएस
उन्होंने कहा, "अभी तक करदाताओं को अपना रिटर्न भरने के लिए पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना व हर महीने या प्रत्येक तिमाही में फॉर्म जीएसटीआर-1 में आपूर्ति का विवरण देना होता था मगर एसएमएस का माध्यम उनकी इस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। एसएमएस के माध्यम से फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने के इस कदम से 12 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार होगा और वे अब अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और रिटर्न और बयान दर्ज करने की चिंता नहीं कर सकते हैं।"
--आईएएनएस
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