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मद्रास हाईकोर्ट ने पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की शक्तियों पर रोक लगाई
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को प्रशासनिक शक्ति मुहैया कराने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश को खारिज कर दिया।
पुडुचेरी के विधायक के. लक्ष्मीनारायणन द्वारा किरण बेदी के विरुद्ध मामले पर निर्णय लेते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल के पास सरकार के रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।
अदालत ने कहा कि बेदी के पास फाइलों को मंगाने और अधिकारियों को आदेश देने की भी कोई शक्ति नहीं है।
लक्ष्मीनारायणन ने आईएएनएस से कहा, "अदालत ने कहा कि प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास है और उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करना होता है।"
उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा है कि केवल चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां हैं।
लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि अदालत ने उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया।
कांग्रेस सरकार और बेदी के बीच लंबे समय से गतिरोध चल रहा था।
--आईएएनएस
पुडुचेरी के विधायक के. लक्ष्मीनारायणन द्वारा किरण बेदी के विरुद्ध मामले पर निर्णय लेते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल के पास सरकार के रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।
अदालत ने कहा कि बेदी के पास फाइलों को मंगाने और अधिकारियों को आदेश देने की भी कोई शक्ति नहीं है।
लक्ष्मीनारायणन ने आईएएनएस से कहा, "अदालत ने कहा कि प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास है और उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करना होता है।"
उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा है कि केवल चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां हैं।
लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि अदालत ने उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया।
कांग्रेस सरकार और बेदी के बीच लंबे समय से गतिरोध चल रहा था।
--आईएएनएस
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