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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
चंडीगढ़ । हरियाणा की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप साबित होने के बाद एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ में एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।
यह मामला हरियाणा के हिसार शहर की एक अदालत में दर्ज था। अदालत ने घटना के पांच महीने के भीतर इसका फैसला सुना दिया।
हिसार जिले के मिर्चपुर गांव के निवासी आरोपी बिजेंदर के खिलाफ हरियणा पुलिस ने जांच की और पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी थी।
प्रवक्ता ने कहा, "न्यायालय की त्वरित कार्रवाई से कम समय में ही पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल गया।"
दुष्कर्म की घटना बीते साल नौ नवम्बर की है। यह घटना हरियाणा के हांसी में हुई थी। घटना के तुरंत बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
--आईएएनएस
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।
यह मामला हरियाणा के हिसार शहर की एक अदालत में दर्ज था। अदालत ने घटना के पांच महीने के भीतर इसका फैसला सुना दिया।
हिसार जिले के मिर्चपुर गांव के निवासी आरोपी बिजेंदर के खिलाफ हरियणा पुलिस ने जांच की और पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी थी।
प्रवक्ता ने कहा, "न्यायालय की त्वरित कार्रवाई से कम समय में ही पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल गया।"
दुष्कर्म की घटना बीते साल नौ नवम्बर की है। यह घटना हरियाणा के हांसी में हुई थी। घटना के तुरंत बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
--आईएएनएस
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