Life imprisonment for 13 peoples in murder of Father-son in farrukhabad-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Apr 20, 2024 7:17 pm
Location
Advertisement

पिता-पुत्र की हत्या में 13 को उम्रकैद

khaskhabar.com : शुक्रवार, 08 जून 2018 09:09 AM (IST)
पिता-पुत्र की हत्या में 13 को उम्रकैद
फर्रुखाबाद। पुरानी रंजिश में बाप-बेटे की हत्या करने वाले एक ही परिवार के 10 लोगों समेत 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है।

10 जुलाई, 2015 की रात नवाबगंज थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव निवासी रामप्रकाश यादव और बेटे माधौ सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मृतक के दूसरे बेटे साधौ सिंह ने रघुवीर सिंह, योगेश, अवधेश, सर्वेश, शिवपाल उर्फ भूरे, अतुल सिंह, अंकित सिंह, मुन्नू सिंह, श्रीपाल, राजेश, वीरेंद्र उर्फ बंटे, गिरंद, विक्रम उर्फ कल्लू के खिलाफ पिता और भाई हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि इन लोगों ने पुरानी रंजिश में पिता और भाई को मार डाला।

इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने 13 आरोपियों को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिनमें से दस एक ही परिवार के हैं।

--आईएएनएस


ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar UP Facebook Page:
Advertisement
Advertisement