life imprisonment and 10000 fine for Murder of Brother in Karauli-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Mar 28, 2024 9:00 pm
Location
Advertisement

हत्यारे भाई को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना

khaskhabar.com : बुधवार, 16 मई 2018 3:10 PM (IST)
हत्यारे भाई को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना
करौली। खेत में भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने के आरोपी छोटे भाई को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने आजीवन कारावास व 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक मिथलेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 अगस्त 2016 को प्रकाश गुर्जर निवासी रामपुर धावई ने सदर थाना करौली में मामला दर्ज कराया कि वह एवं उसके पिता बुद्धू गुर्जर अपने गांव में खेतों पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान उसका चाचा राम सिंह भैंसों को लेकर आया और खेत में खड़ी फसल को चराने लया। जब मेरे पिता ने इसके लिए मना किया तो रामसिंह ने मेरे पिता के सिर एवं मुंह पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद भी कई बार कुल्हाड़ी से चोट मारी जिससे वह लहूलुहान हो गए। इस दौरान प्रकाश अपने पिता को बचाने के लिए आया तो रामसिंह ने प्रकाश पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया तथा घायल कर दिया। इसके बाद मौके पर कई ग्रामीण एकत्रित हुए तथा बीच बचाव किया। दोनों घायल पिता-पुत्र को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां बुद्धू गुर्जर की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। सबूत और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने राम सिंह गुर्जर को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar Rajasthan Facebook Page:
Advertisement
Advertisement