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सलमान खान को धमकी देने वाले लारेंस के गुर्गे ने वायस सेम्पल देने से इनकार किया
जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले कुख्यात गैंगस्टर लारेंस विश्नोई के गुर्गे विक्रमजीत उर्फ विक्का ने वॉयस सेम्पल देने से इनकार कर दिया। शहर में दो व्यवसायियों पर फायरिंग
करने के आरोपी लॉरेंस विश्नोई के गुर्गे विक्रमजीत उर्फ विक्का की अर्जी
एडीजे संख्या छह बन्नालाल जाट ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश की पालना
में वॉइस सैंपल देने के आदेश दिए थे।
पुलिस ने वॉइस सैंपल के लिए एफएसएल की टीम कोर्ट में बुला ली थी, लेकिन विक्का ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। इसके चलते टीम को बिना सैंपल लिए बैरंग लौटना पड़ा। अब इस मामले में 28 जून को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर से विक्का के विरूद्ध हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर करने की अनुशंसा की गई है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने पुलिस की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर विविध आपराधिक याचिका स्वीकार करते हुए विक्का के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि वॉइस सैंपल के लिए जो अंश विक्का से पढ़ाना चाहते हैं, वह एक सप्ताह में तैयार कर संबंधित कोर्ट में पेश करें। पुलिस से अंश प्राप्त होने के बाद संबंधित कोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि टैप रिकॉर्डिंग के वाक्य हूबहू तो अंश में उपयोग में नहीं लिए गए हैं। विक्का की ओर से अतिरिक्त जिला व सेशन न्यायालय संख्या 6 में अर्जी पेश कर आग्रह किया कि उसने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहां निर्णय के बाद ही वॉइस सैंपल का निर्णय किया जाए। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश है, उसके बाद ही इस पर निर्णय आएगा। कोर्ट ने यह अर्जी खारिज करते हुए उसे हाईकोर्ट के आदेश की पालना में वॉइस सैंपल देने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा, कि हाईकोर्ट ने सैंपल लेने के आदेश दे दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है।
कोर्ट में थी टीम, इनकार पर सैंपल नहीं ले पाई
पुलिस ने वॉइस सैंपल के लिए एफएसएल की टीम कोर्ट में बुला ली थी, लेकिन विक्का ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। इसके चलते टीम को बिना सैंपल लिए बैरंग लौटना पड़ा। अब इस मामले में 28 जून को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर से विक्का के विरूद्ध हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर करने की अनुशंसा की गई है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने पुलिस की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर विविध आपराधिक याचिका स्वीकार करते हुए विक्का के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि वॉइस सैंपल के लिए जो अंश विक्का से पढ़ाना चाहते हैं, वह एक सप्ताह में तैयार कर संबंधित कोर्ट में पेश करें। पुलिस से अंश प्राप्त होने के बाद संबंधित कोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि टैप रिकॉर्डिंग के वाक्य हूबहू तो अंश में उपयोग में नहीं लिए गए हैं। विक्का की ओर से अतिरिक्त जिला व सेशन न्यायालय संख्या 6 में अर्जी पेश कर आग्रह किया कि उसने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहां निर्णय के बाद ही वॉइस सैंपल का निर्णय किया जाए। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश है, उसके बाद ही इस पर निर्णय आएगा। कोर्ट ने यह अर्जी खारिज करते हुए उसे हाईकोर्ट के आदेश की पालना में वॉइस सैंपल देने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा, कि हाईकोर्ट ने सैंपल लेने के आदेश दे दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है।
कोर्ट में थी टीम, इनकार पर सैंपल नहीं ले पाई
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