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ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के पट्टों का मामूली शुल्क पर होगा हस्तांतरण-राठौड़

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बुधवार को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा जारी आबादी भूमि के पट्टों को अब मामूली शुल्क देकर हस्तान्तरण या नामांतरण किया जा सकेगा।
राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों का मूल आवंटी से किसी अन्य को पट्टा हस्तान्तरण या नामांतरण किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए पट्टा हस्तान्तरण या नामांतरण करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को मामूली शुल्क व आवश्यक दस्तावेज के आधार पर प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पट्टों का हस्तांतरण या नामांतरण किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि पट्टों का पूर्ण रिकार्ड पंचायतों के पास सुव्यवस्थित तरीके से संधारित हो। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि समस्त पंचायतें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम में बताए गए प्रारूप में अब तक पंचायत द्वारा जारी किए गए समस्त पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित करे।
उन्होंने बताया कि उत्तराधिकार या परिवार के सदस्यों का हस्तांतरण, वसीयतनामा से हस्तांतरण, पंजीकृत हक त्याग से हस्तांतरण, पंजीकृत विक्रय पत्र से हस्तांतरण और पंजीकृत गिफ्ट डीड से हस्तांतरणों में वांछित दस्तावेजों और शुल्क के आधार पर हस्तांतरण किया जा सकेगा।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पट्टों का हस्तांतरण या नामांतरण किए जाने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर ग्राम पंचायत की बैठक में संबंधित आवेदक के पत्र में हस्तांतरण या नामांतरण किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा तथा प्रस्ताव पारित होने पर निर्धारित शुल्क या दर जमा कर संबंधित के पक्ष में पट्टे का हस्तांतरण या नामांतरण किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत से संपर्क किया जा सकता है।
राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों का मूल आवंटी से किसी अन्य को पट्टा हस्तान्तरण या नामांतरण किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए पट्टा हस्तान्तरण या नामांतरण करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को मामूली शुल्क व आवश्यक दस्तावेज के आधार पर प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पट्टों का हस्तांतरण या नामांतरण किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि पट्टों का पूर्ण रिकार्ड पंचायतों के पास सुव्यवस्थित तरीके से संधारित हो। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि समस्त पंचायतें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम में बताए गए प्रारूप में अब तक पंचायत द्वारा जारी किए गए समस्त पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित करे।
उन्होंने बताया कि उत्तराधिकार या परिवार के सदस्यों का हस्तांतरण, वसीयतनामा से हस्तांतरण, पंजीकृत हक त्याग से हस्तांतरण, पंजीकृत विक्रय पत्र से हस्तांतरण और पंजीकृत गिफ्ट डीड से हस्तांतरणों में वांछित दस्तावेजों और शुल्क के आधार पर हस्तांतरण किया जा सकेगा।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पट्टों का हस्तांतरण या नामांतरण किए जाने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर ग्राम पंचायत की बैठक में संबंधित आवेदक के पत्र में हस्तांतरण या नामांतरण किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा तथा प्रस्ताव पारित होने पर निर्धारित शुल्क या दर जमा कर संबंधित के पक्ष में पट्टे का हस्तांतरण या नामांतरण किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत से संपर्क किया जा सकता है।
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