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गुंडा एक्ट के तहत तड़ीपार का आदेश जारी
कोटा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर पंकज कुमार ओझा ने गुरुवार को राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करते हुए गैर सायल अमर पुत्र रघुनाथ को निर्णय की तिथि से 20 दिवस बाद से 20 दिवस की अवधि के लिए जिले की सीमा से जिला बदर कर थाना इन्द्रगढ जिला बून्दी के लिए निष्कासित (तडीपार) किए जाने का आदेश जारी किया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर के थाना भीमगंजमंडी द्वारा एक इस्तगासा जिला पुलिस अधीक्षक शहर के माध्यम से राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत इस न्यायालय में गैर सायल अमर पुत्र रघुनाथ, जाति बैरवा निवासी नेहरू नगर, कोटा जंक्शन थाना भीमगंजमंडी के विरुद्ध मामला पेश किया गया था कि गैर सायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध कोटा शहर के थाना भीमगंजमंडी पर धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें वह न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा चुका है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर के थाना भीमगंजमंडी द्वारा एक इस्तगासा जिला पुलिस अधीक्षक शहर के माध्यम से राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत इस न्यायालय में गैर सायल अमर पुत्र रघुनाथ, जाति बैरवा निवासी नेहरू नगर, कोटा जंक्शन थाना भीमगंजमंडी के विरुद्ध मामला पेश किया गया था कि गैर सायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध कोटा शहर के थाना भीमगंजमंडी पर धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें वह न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा चुका है।
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